वीसी और प्राचार्या तलब

पीडब्ल्यूसी में छात्राओं को फॉर्म नहीं भरने देने के मामले में हाइकोर्ट सख्त पटना : पटना हाइकोर्ट ने वीमेंस कॉलेज की 300 छात्राओं को परीक्षा फाॅर्म नहीं भरने देने के मामले में कड़ा रूख अख्तियार किया है. कोर्ट के आदेश के बावजूद बुधवार को न तो प्राचार्या कोर्ट में हलफनामा दायर किया और न ही […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 10, 2016 6:57 AM
पीडब्ल्यूसी में छात्राओं को फॉर्म नहीं भरने देने के मामले में हाइकोर्ट सख्त
पटना : पटना हाइकोर्ट ने वीमेंस कॉलेज की 300 छात्राओं को परीक्षा फाॅर्म नहीं भरने देने के मामले में कड़ा रूख अख्तियार किया है. कोर्ट के आदेश के बावजूद बुधवार को न तो प्राचार्या कोर्ट में हलफनामा दायर किया और न ही पीयू के कुलपति की ओर से ही कोई सूचना दी गयी.
इस पर नाराज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस अंजना मिश्रा के खंडपीठ ने गुरुवार को पटना कॉलेज प्राचार्या और पीयू के कुलपति को खुद हाजिर होने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि काॅलेज प्रशासन और विवि प्रशासन ऐसे मामलों को सुलझा सकता था. छात्राओं को परीक्षा फाॅर्म भरने की अनुमति दी जा सकती थी, लेकिन दोनों ने ही ऐसा नहीं किया.

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