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Bihar : रेप के आरोपी फरार राजद MLA का कोर्ट में सरेंडर, क्या कहा विधायक ने, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

बिहारशरीफ : नालंदा जिला की एक लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी राजद के विधायक राजबल्लभ यादव ने करीब एक महीने फरार रहने के बाद जिला मुख्यालय बिहारशरीफ की एक अदालत में आज आत्मसमर्पण कर दिया. दसवीं कक्षा की एक 15 वर्षीय छात्रा के साथ गत 6 फरवरी को दुष्कर्म के […]

बिहारशरीफ : नालंदा जिला की एक लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी राजद के विधायक राजबल्लभ यादव ने करीब एक महीने फरार रहने के बाद जिला मुख्यालय बिहारशरीफ की एक अदालत में आज आत्मसमर्पण कर दिया. दसवीं कक्षा की एक 15 वर्षीय छात्रा के साथ गत 6 फरवरी को दुष्कर्म के मामले में आरोपी 50 वर्षीय राजबल्लभ के आज बिहारशरीफ स्थित एक अदालत मेें अतिरिक्त जिला न्यायधीश रश्मि शिखा के समक्ष आत्मसमर्पण किया. उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में स्थानीय मंडल कारागार भेज दिया गया.

विधायक ने कहा न्यायालय में विश्वास है

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विधायक मारुति कार से अदालत पहुंचे थे जिसका शीशा अखबार के पन्नों से ढंका गया था. मंत्री के करीबी लोगों ने बताया कि उक्त मारुति कार पर सवार होकर अदालत पहुंचने के पूर्व राजबल्लभ ने तीन वाहन बदले. यादव से जब पत्रकारों ने उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने केवल इतना ही कहा कि उन्हें न्यायालय में विश्वास है. बिहार की पिछली राबड़ी देवी सरकार में मंत्री रहे राजबल्लभ एक लडकी से दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद करीब एक महीने से फरार थे. इसके चलते नीतीश कुमार नीत प्रदेश की महागठबंधन सरकार को काफी फजीहत झेलनी पड़ी तथा विपक्ष लगातार बिहार में कानून का शासन नहीं होने का आरोप लगा रहा था.

मुख्यमंत्री ने भी मामले पर दिया था बयान

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजबल्लभ मामले पर पूर्व में कई बार कहा था कि कानून अपना काम करेगा और इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराया जायेगा. उल्लेखनीय है कि इस आरोप के मद्देनजर राजद ने राजबल्लभ को पार्टी से निलंबित कर दिया था. नालंदा जिला के पथराहा स्थित अपने आवास पर विधायक के कथित रूप से दुष्कर्म करने के बाद पीड़ित लड़की ने शिकायत दर्ज करायी थी जिस पर पुलिस उपमहानिरीक्षक शालीन ने राजबल्लभ की गिरफ्तारी के निर्देश दिये थे और बाद में भादंवि की धारा 164 के तहत दंडाधिकारी की उपस्थिति में पीड़िता का बयान दर्ज कराया गया था.

राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी लिया था संज्ञान

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इस मामले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक दो सदस्यीय टीम नालंदा जिला भेजी थी तथा पिछले रविवार को भाजपा ने फरार विधायक की गिरफ्तारी के लिए बिहारशरीफ बंद का आयोजन किया था. इस मामले में नालंदा जिला की एक अदालत तथा पटना उच्च न्यायालय ने राजबल्लभ की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था. विधायक के आज आत्मसमर्पण करने से पूर्व अतिरिक्त जिला न्यायधीश रश्मि शिखा की अदालत ने उनकी फरारी के दौरान राजबल्लभ की कुर्की जब्ती के निर्देश दिये थे.
सरेंडर पर नेताओं की प्रतिक्रिया मीडिया में आयी रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित लड़की दसवीं कक्षा की छात्रा है जिसके अभिभावक उसे अगले सप्ताह से आयोजित होने वाली मैट्रिक की परीक्षा में शामिल कराने से हिचकिचा रहे हैं. बिहार की राजधानी पटना में दुष्कर्म के मामले में आरोपी राजद विधायक राजबल्लभ यादव के आत्मसमर्पण किये जाने पर सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अलग-अलग प्रतिकियाएं दी हैं.

बिहार में सत्ताधारी पार्टी जदयू के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने जहां इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश में कानून के राज की परिणति बताया है वहीं विपक्षी दल भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने सरकार पर राजबल्लभ को गिरफ्तार करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी राजद विधायक ने साबित कर दिया है कि वे नीतीश सरकार से अधिक शक्तिशाली हैं. राजद प्रमुख लालू प्रसाद का संरक्षण प्राप्त विधायक फरार रहे और उस समय आत्मसमर्पण किया जब उन्होंने ऐसा करना चाहा. बिहार विधान परिषद के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सदन में प्रतिपक्ष के नेता सुशील मोदी ने कहा कि उन्हें शंका है कि नीतीश सरकार इस मामले का स्पीडी ट्रायल करायेगी.

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