820 अमीनों के प्रमाणपत्र में तीन ही वैध : मदन मोहन झा

पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डा मदन मोहन झा ने बताया कि राज्य में 820 अमीनों की नियुक्ति की अनुशंसा बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गयी थी. इसमें प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान तीन अमीन के प्रमाण पत्र ही अमीन संवर्ग नियमावली 2013 के प्रावधानों के अनुसार पाये गये. नियुक्ति […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 11, 2016 6:21 AM
पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डा मदन मोहन झा ने बताया कि राज्य में 820 अमीनों की नियुक्ति की अनुशंसा बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गयी थी. इसमें प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान तीन अमीन के प्रमाण पत्र ही अमीन संवर्ग नियमावली 2013 के प्रावधानों के अनुसार पाये गये.
नियुक्ति की प्रक्रिया चल ही रही थी कि पटना हाइकोर्ट में मामला दायर कर दिया गया. अदालत ने भी तीन अमीनों को छोड़कर शेष की अनुशंसा को यह कहते हुए अमान्य कर दिया गया कि सफल अभ्यर्थियों द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2013 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है.
विधानसभा में मुंद्रिका सिंह यादव के ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब में उन्होंने बताया कि अमीन संवर्ग नियमावली 2013 के आलोक में 721 अमीनों की नियुक्ति के लिए अधियाचना वर्ष 2013-14 में बिहार कर्मचारी आयोग को भेजी गयी थी.
आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित कर वर्ष 2014 में कुल 820 अमीनों की नियुक्ति की अनुशंसा विभाग को उपलब्ध करायी गयी. अनुशंसित अभ्यर्थियों को विभाग स्तर पर काउंसेलिंग के लिए बुलाया गया. उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान तीन अभ्यर्थी ही अमीन संवर्ग नियमावली 2013 के प्रावधानों के अनुसार योग्य पाये गये.
नियुक्ति चल ही रही थी कि कुछ अावेदक पटना उच्च न्यायालय चले गये. न्यायालय ने भी तीन अभ्यर्थियों के वैध माना और शेष के प्रमाण पत्रों को नियमावली के अनुरूप नहीं माना.
पुन अदालत में एसएलपी दायर किया गया, जिसे समेकित रूप से पारित न्यायादेश में उस वाद को ही खारिज कर दिया. अब सरकार अमीनों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पुन: बिहार राज्य कर्मचारी आयोग को अधियाचना भेजने की कार्रवाई कर रही है.

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