पटना : मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को आज पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. गौर हो कि 20 अक्टूबर 2015 को एक दोहरे हत्या मामले में बहादुरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इस मामले में अनंत सिंह के भी शामिल होने का आरोप है.
इस मामले में मोकामा विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका परआज पटनाहाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति जितेन्द्र मोहन शर्मा की एकलपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया. निर्दलीयविधायक कई मामलों में फिलहाल जेल में बंद हैं. उल्लेखनीय है कि इससे पहले कोर्ट ने दो अन्य मामलों में अनंत सिंह को जमानत दिया है.