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निजी-सरकारी भवन पर नहीं लिखा जायेगा नारा

पटना : राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाों को निर्देश भेजा है कि पंचायत एवं ग्राम कचहरी के चुनाव में किसी भी सरकारी या निजी मकान पर न तो नारा लिखा जायेगा और नहीं किसी मकान पर पोस्टर सटेगा या बैनर टंगेगा. निजी मकान पर सिर्फ मकान मालिक का नाम व पता लिखा रहेगा. सोमवार को […]

पटना : राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाों को निर्देश भेजा है कि पंचायत एवं ग्राम कचहरी के चुनाव में किसी भी सरकारी या निजी मकान पर न तो नारा लिखा जायेगा और नहीं किसी मकान पर पोस्टर सटेगा या बैनर टंगेगा.
निजी मकान पर सिर्फ मकान मालिक का नाम व पता लिखा रहेगा. सोमवार को आयोग द्वारा भेजा गया निर्देश में बताया गया है कि पंचायत व ग्राम कचहरी चुनाव में उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों के भवनों, दीवारों, चाहरदीवारी आदि पर पोस्टर आदि चिपकाकर विरूपित किया जाता है. इसको रोका जाना आवश्यक है. कोई भी प्रत्याशी या उसका समर्थक निजी भवनों को भी विरूपित नहीं कर सकता है. इसके संबंध में बिहार संपत्ति का विरूपण अधिनियम 1985 की धारा तीन में स्पष्ट रूप से मनाही की गयी है. ऐसे में सभी चुनाव लड़नेवाले सभी प्रत्याशियों को निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा बता दिया जाना चाहिए कि किसी भी सरकारी भवन पर पोस्टर नहीं चिपकाना है, नारा नहीं लिखना है.
किसी तरह का बैनर या झंडा नहीं लटकाया जायेगा. इसी तरह से उम्मीदवार व उनके समर्थक किसी निजी भवन पर भी इस तरह की गतिविधि नहीं करेंगे. चुंकि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नाम से कोई नारा, बैनर, पोस्टर या परची नहीं लगाया जायेगा. दल का किसी प्रकार से प्रचार नहीं किया जायेगा. मुद्रित पोस्टर, परची, बैनर के नीचे (मुख्य पृष्ठ) पर प्रेस का नाम व पता का उल्लेख होना चाहिए. निदेशों की अवहेलना करने वाले उम्मीदवारों व उनके समर्थकों पर संपत्ति विरुपण की धारा व आइपीसी की धारा के तहत कार्रवाई होगी.
दानापुर : पंचायत चुनाव के तृतीय चरण के नामांकन के दौरान सोमवार को नौबतपुर जिपस से तीन प्रत्याशियों ने सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह कार्यपालक दंडाधिकारी भुनेश्वर प्रसाद के समक्ष अपना परचा दाखिल किया़ श्री प्रसाद ने बताया कि नौबतपुर मध्य से जिपस से मीना देवी,उमेश शर्मा व नौबतपुर उत्तरी जिपस से शोभा देवी ने नामांकन का परचा दाखिल किया. एसडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि दानापुर दक्षिणी से जिपस प्रत्याशी बिंदू देवी ने अपना नाम वापस लिया है़ उन्होंने बताया कि दानापुर दक्षिणी से जिपस के 11 प्रत्याशी और दानापुर उत्तरी से 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे गये है़
जबकि मनेर पश्चिमी से 14 व मनेर पूर्वी से 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान रह गये है़ उन्होंने बताया कि बिहटा के जिपस प्रत्याशियों का नामांकन पत्रों की स्कूटनी किया गया़ इस दौरान सभी प्रत्याशियों का नाम सही पाया गया़
छह पंच, एक सरपंच व एक मुखिया प्रत्याशी का नामांकन रद्द : दानापुर. कम उम्र रहने के कारण जमालुद्दीनचक पंचायत के मुखिया प्रत्याशी आरती कुमारी का नामांकन पत्र को रद्द कर दिया गया है. इसके अलावे सरारी पंचायत के सरपंच प्रत्याशी मो नूर आलम समेत छह पंच का नामांकन पत्र रद्द किया गया है़
यह जानकारी बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी सुशील कुमार ने दी़ उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव में जमालुद्दीनचक पंचायत की मुखिया प्रत्याशी आरती कुमारी का नामांकन पत्र रद्द किया गया है़ उन्होंने बताया कि आरती कुमारी की नामांकन पत्र में उम्र 21 वर्ष पूरा नहीं होने पर उनका नामांकन पत्र को रद्द किया गया है़
उन्होंने बताया कि सरारी पंचायत के सरपंच सीट महिला के लिए आरक्षित है़ उन्होंने बताया कि महिला आरक्षित सीट पर से सरपंच के लिए मो नूर आलम ने सरपंच के लिए नामांकन का परचा दाखिल किया था़
उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की स्कूटनी में जांच में खुलासा हुआ़ उन्होंने बताया कि मो नूर आलम का नामांकन पत्र को रद्द कर दिया गया है़ उन्होंने बताया कि गंगहरा पंचायत के वार्ड चार से पंच के पिछड़ा वर्ग के लिए सीट आरक्षित है़ इसके बाद अनुसूचित जाति के शर्मा राम ने पंच के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था़ जिसका नामांकन पत्र स्क्रूटनी में रद्द किया गया है़
इसके अलावे सरारी पंचायत के वार्ड पांच के पंच प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह, पुरानी पानापुर पंचायत के वार्ड सात के पंच प्रत्याशी तेतरी देवी, लखनीबिगहा पंचायत के वार्ड आठ के पंच प्रत्याशी भगवान राय, हथियाकांध पंचायत के वार्ड तीन के पंच प्रत्याशी दिलीप महतो व वार्ड पांच के पंच प्रत्याशी लाल बिहारी राय का नामांकन पत्र जांच के बाद रद्द किया गया है़

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