शिक्षकों की भरती मामले में शिक्षा सचिव तलब

108 अल्पसंख्यक मध्य विद्यालयों का मामला पटना : हाइकोर्ट ने अल्पसंख्यक मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली में हो रही देरी पर सरकार को कड़ी फटकार लगायी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस अंजना मिश्रा की कोर्ट ने सरकार से शीघ्र जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने सरकार को हलफनामा दायर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 15, 2016 6:31 AM
108 अल्पसंख्यक मध्य विद्यालयों का मामला
पटना : हाइकोर्ट ने अल्पसंख्यक मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली में हो रही देरी पर सरकार को कड़ी फटकार लगायी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस अंजना मिश्रा की कोर्ट ने सरकार से शीघ्र जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए 16 मार्च तक की मोहलत दी है.
हलफनामा नहीं आया तो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को तलब किया जायेगा. बिहार स्टेट माइनोरिटी एसोसिएशन के अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ता हाजी खुर्शीद हसन की याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगायी है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था की पिछले नौ साल से नियमावली के नाम पर 108 अल्पसंख्यक मध्य विद्यालय में शिक्षक बहाली पर राज्य सरकार ने रोक लगा रखी है़
इसके कारण बच्चों की शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ा रहा है़ पटना हाइकोर्ट ने पूर्व में इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को छह हफ्ते में नयी नियमावली बनाये जाने के संबंध में कोर्ट में जानकारी देने का फरमान जारी किया था. याचिकाकर्ता ने बताया कि इसके बाद भी शिक्षा विभाग ने कोई जवाब माननीय उच्च न्यायालय को नहीं दिया़ दोबारा सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायधीश अंजना प्रकाश की बैंच ने कहा कि चार अप्रैल को अगली सुनवाई होगी. कोर्ट ने कहा इस बार शिक्षा विभाग ने आनाकानी की, तो विभाग के प्रधान सचिव को कोर्ट में हाजिर होना होगा.

Next Article

Exit mobile version