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धोखाधड़ी केस में एसआइ सस्पेंड

पटना : राजीवनगर थाने में तैनात एसआइ अनिल कुमार मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया है. इस मामले में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉ मो शिबली नोमानी ने कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए सिटी एसपी मध्य चंदन कुशवाहा को रिपोर्ट भेजा था. मामला धोखाधड़ी के एक केस में अनुसंधान करने का है. चौकानेवाली बात यह […]

पटना : राजीवनगर थाने में तैनात एसआइ अनिल कुमार मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया है. इस मामले में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉ मो शिबली नोमानी ने कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए सिटी एसपी मध्य चंदन कुशवाहा को रिपोर्ट भेजा था.
मामला धोखाधड़ी के एक केस में अनुसंधान करने का है. चौकानेवाली बात यह है कि केस के आइओ अनिल कुमार मिश्रा ने तीन साल में कोई अनुसंधान नहीं किया था. इतना ही नहीं कई बार फोन व लिखित आदेश पर बुलाये जाने पर भी एसआइ डीएसपी के सामने उपस्थित नहीं हुए थे. दरअसल, राजीव नगर रोड नंबर 15-बी निवासी अानंद कुमार ने 6 जनवरी, 2013 को कांड संख्या 175/13 के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था. इसमें कृष्ण कुमार वर्मा, स्वाती वर्मा पर जमीन रजस्ट्री के मामले में जाली हस्ताक्षर करने का आरोप है. दोनों के खिलाफ 420,467, 468 समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज है. इस केस की जांच राजीवनगर के एसआइ अनिल कुमार मिश्रा को सौंपी गयी थी. लेकिन, आज तक उन्होंने अनुसंधान नहीं किया है.
पीड़ित पक्ष ने खटखटाया बिहार मानवाधिकार आयोग का दरवाजा : पुलिस की तरफ से न्याय नहीं मिलने पर पीड़ित पक्ष ने बिहार मानवाधिकार आयोग में बीएचआरसी/सीओएमपी-1893/14-1603 दायर किया. इस पर आयोग ने संज्ञान लिया है.
आयोग ने एक माह के अंदर अनुसंधान पूरा करने का निर्देश दिया है. इस पर 15 मार्च, 2016 को डीएसपी ने एसआइ को फोन पर बुलाया, लेकिन वह कार्यालय में नहीं आये. इस पर उन्होंने कार्रवाई की अनुशंसा की थी. डीएसपी ने अपनी रिपोर्ट में एसआइ पर लापरवाही, स्वेच्छाचारी आदि का आरोप लगाया था. इस रिपोर्ट के बाद सिटी एसपी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है.

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