नियोजित शिक्षकों को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश

पटना : राज्य सरकार नियोजित महिला शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को स्थायी शिक्षकों की तरह 180 दिनों का मातृत्व अवकाश देने पर विचार कर रही है. शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में जानकारी दी. उन्होंने भाजपा के तारकिशोर प्रसाद व अन्य सदस्यों के ध्यानाकर्षण के जवाब में बताया कि नियोजित शिक्षकों की सेवा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 29, 2016 6:49 AM
पटना : राज्य सरकार नियोजित महिला शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को स्थायी शिक्षकों की तरह 180 दिनों का मातृत्व अवकाश देने पर विचार कर रही है. शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में जानकारी दी.
उन्होंने भाजपा के तारकिशोर प्रसाद व अन्य सदस्यों के ध्यानाकर्षण के जवाब में बताया कि नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी ने अभी रिपोर्ट नहीं सौंपी है. रिपोर्ट आने के बाद सरकार नियोजित शिक्षकों के मातृत्व अवकाश में वृद्धि पर विचार करेगी.
तारकिशोर प्रसाद की सूचना थी कि बिहार सरकार ने सरकारी कर्मियों के लिए बनी सेवा संहिता नियम 220 में संशोधन कर महिला सरकारी सेवकों को देय प्रसव छुट्टी 135 दिनों के बजाय 180 दिन देने का फैसला लिया है. इसका लाभ डेढ़ लाख महिला नियोजित शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा है. पूर्व में 135 दिनों की प्रसव छुट्टी नियमित व नियोजित कर्मचारियों के लिए समान थी. जबकि सरकार ने नियोजित शिक्षकों को वेतनमान की श्रेणी में शामिल कर लिया है.

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