तय अधिकारी ही कर सकेंगे प्रेस ब्रीफिंग

तैयारी. पुलिस महकमे ने बनायी मीडिया नीति एक महीने के अंदर नयी मीिडया नीति के जमीन पर उतरने की संभावना है. नयी मीडिया नीति पुलिस व मीडिया के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए खासतौर से लायी गयी है. कौशिक रंजन पटना : राज्य में जल्द ही नयी मीडिया नीति लागू होने जा रही […]

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तैयारी. पुलिस महकमे ने बनायी मीडिया नीति
एक महीने के अंदर नयी मीिडया नीति के जमीन पर उतरने की संभावना है. नयी मीडिया नीति पुलिस व मीडिया के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए खासतौर से लायी गयी है.
कौशिक रंजन
पटना : राज्य में जल्द ही नयी मीडिया नीति लागू होने जा रही है. पहली बार लागू होने जा रही इस तरह की नीति का प्रारूप पुलिस महकमे ने तैयार कर लिया है. एक महीने के अंदर इस नीति के जमीन पर उतर जाने की संभावना है.
नयी मीडिया नीति पुलिस और मीडिया के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए खासतौर से लायी गयी है. इसका मकसद मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक किसी घटना की समूचित और सही जानकारी पहुंचना है. साथ ही पुलिस वालों पर भी भ्रामक और उटपटांग जानकारी देने की बंदिशें लागू होंगी.
किसी घटना में पुलिस के जिम्मेवार अधिकारी जानकारी देने से मुकर नहीं सकेंगे और न ही किसी जरूरी सूचना को छिपा सकेंगे.
पुलिस कर्मियों को इसके लिए मीडिया से संवाद की उचित ट्रेनिंग भी दी जायेगी, ताकि उन्हें पता हो कि कैसे ब्रीफिंग करनी है, क्या और कितनी जानकारी देनी है. मीडिया से कैसे बात करनी है. इसके साथ ही मीडिया वालों के लिए भी इसमें कुछ दायरें तय कर दिये गये हैं. इसमें किसी संवेदनशील मामलों में गिरफ्तार व्यक्ति या महिला का नाम, पता समेत अन्य जानकारी नहीं छापनी है. इसके अलावा भी कई अहम बातों का ख्याल रखना है.
नयी मीडिया नीति में तीन स्तर फील्ड, जिला और मुख्यालय पर मीडिया से बात करने के मानक तय किये गये
किसी घटना में फील्ड या ‘ऑन स्पॉट’ मीडिया को जानकारी देने की जिम्मेवारी वहां मौजूद सबसे वरिष्ठ अधिकारी की होगी या संबंधित अधिकारी जिसे यह जिम्मेवारी सौपेंगे
अगर उस समय कोई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद नहीं होंगे, तो वहां मौजूद डीएसपी ही ब्रीफिंग करेंगेकिसी भी परिस्थिति में डीएसपी से नीचे स्तर के किसी अधिकारी को मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं होगी
जिला स्तर पर एसपी ही ब्रिफिंग करेंगे या कोई सीनियर सिटी डीएसपी (जिसे संबंधित एसपी इसके लिए अधिकृत करेंगे)
पुलिस मुख्यालय स्तर पर एडीजी या किसी विशेष परिस्थिति में डीजीपी के स्तर से जिसे अधिकृत किया जायेगा
मीडिया को भ्रामक, अधूरी या गलत जानकारी नहीं देनी होगी, ऐसा करने पर संबंधित अधिकारी पर होगी कार्रवाईकिसी तरह की अनधिकृत और अनैतिक या भ्रामक जानकारी मीडिया को नहीं देनी है जन साधारण तक निर्धारित समय में उचित और सही जानकारी पहुंचनी चाहिए
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