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सड़क पर बालू-गिट्टी गिरायी तो होगी प्राथमिकी

सड़क पर बालू-गिट्टी गिरायी तो होगी प्राथमिकी- डीआइजी ने डीएसपी व थानाध्यक्षों को दिया निर्देश संवाददाता4पटना सड़क पर बालू-गिट्टी या अन्य निर्माण सामग्री गिरायी तो आपके खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी भी दर्ज हो सकती है. मुख्य सड़कों पर इसके कारण यातायात तो बाधित हो ही रहा है, सड़क दुर्घटना के कई मामले सामने आये […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 7, 2016 9:50 PM

सड़क पर बालू-गिट्टी गिरायी तो होगी प्राथमिकी- डीआइजी ने डीएसपी व थानाध्यक्षों को दिया निर्देश संवाददाता4पटना सड़क पर बालू-गिट्टी या अन्य निर्माण सामग्री गिरायी तो आपके खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी भी दर्ज हो सकती है. मुख्य सड़कों पर इसके कारण यातायात तो बाधित हो ही रहा है, सड़क दुर्घटना के कई मामले सामने आये हैं. इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए डीआइजी ने तमाम डीएसपी व थानाध्यक्ष को इस संबंध में निर्देश दिया है. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर मेन रोड पर कहीं भी इस तरह की निर्माण सामग्री गिरायी गयी हो तो उसके मालिक के संबंध में जानकारी लेकर प्राथमिकी दर्ज करें.इसके साथ ही अपने-अपने इलाके में इस बात की लगातार चेकिंग करते रहे कि कहीं निर्माण सामग्री सड़क पर तो नहीं गिरायी गयी है. डीआइजी ने कहा कि निर्माण सामग्री गिरा कर सड़क को अवरूद्ध नहीं किया जा सकता है. कानून में इसके लिए भी प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का प्रावधान है.

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