घूसखोर दारोगा को चार साल की कैद व जुर्माना

पटना : पटना निगरानी ट्रैप के विशेष जज ब्रजमोहन कुमार सिंह ने खुटौना, थाना मधुबनी के तत्कालीन थाना प्रभारी महाकांत सिंह को एक लाख रुपये रिश्वत लेने के मामले में चार साल का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. महाकांत सिंह को निगरानी की विशेष टीम ने 12 फरवरी, 2014 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 13, 2016 6:28 AM
पटना : पटना निगरानी ट्रैप के विशेष जज ब्रजमोहन कुमार सिंह ने खुटौना, थाना मधुबनी के तत्कालीन थाना प्रभारी महाकांत सिंह को एक लाख रुपये रिश्वत लेने के मामले में चार साल का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. महाकांत सिंह को निगरानी की विशेष टीम ने 12 फरवरी, 2014 को एक लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था. इस मामले में मिंटू आलम उर्फ मोइनुल हक को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
दारोगा महाकांत सिंह के खिलाफ मामले के सूचक विनोद कुमार साह ने निगरानी से घूस लेने की शिकायत की थी. इसमें कहा गया था कि परिवादी के भाई के बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर केस दर्ज किया गया. ट्रैक्टर को मुक्त करने तथा केस डायरी में मदद करने के नाम पर एक लाख रुपये घूस लिया गया था. इसी मामले में फैसला आया.

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