हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

पटना सिटी : व्यवहार न्यायालय पटना सिटी में अपर जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कमरूल होदा ने ट्रैक्टर चालक का अपहरण कर हत्या व सरिया लूट मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही तीनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं चुकाने पर छह माह का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 19, 2016 7:24 AM
पटना सिटी : व्यवहार न्यायालय पटना सिटी में अपर जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कमरूल होदा ने ट्रैक्टर चालक का अपहरण कर हत्या व सरिया लूट मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही तीनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी है.
अपर लोक अभियोजक गुरमीत सिंह ने बताया कि अगमकुआं थाना कांड संख्या 376/2013 में चंदन कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें कहा था कि ट्रैक्टर को चालक गौरी शंकर सिंह के साथ दीदारगंज स्थित फैक्टरी से सरिया लाने भेजा था. आरोपियों ने अगवा कर चालक
की हत्या कर दी और ट्रैक्टर पर लदे सरिया को लूट लिया.इसी मामले में कच्ची दरगाह निवासी राजेश कुमार यादव, रामकृष्ण नगर निवासी नरेश साव व सुकुलपुर निवासी ढोरा यादव, उर्फ ढोरा प्रसाद उर्फ ढोरा राय को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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