बीइइओ घूस लेने के दोषी करार , 22 को होगी सजा

पटना : पटना निगरानी ट्रैप के विशेष जज ब्रजभूषण सिंह ने घूस लेने के मामले में सिमरी बख्तियारपुर सहरसा के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीइइओ) शिवनंदन सिंह सुमन को भ्रष्टाचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख सुनिश्चित की है. उक्त […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 21, 2016 7:02 AM
पटना : पटना निगरानी ट्रैप के विशेष जज ब्रजभूषण सिंह ने घूस लेने के मामले में सिमरी बख्तियारपुर सहरसा के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीइइओ) शिवनंदन सिंह सुमन को भ्रष्टाचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख सुनिश्चित की है.
उक्त मामला मध्य विद्यालय धनपुरा सिमरी बख्तियारपुर के शिक्षक बालमुंकुंद सिंह ने आर्थिक अपराध इकाई में शिकायत दर्ज कर यह आरोप लगाया कि परिवादी संकुल समन्वयक है, जिसके अंतर्गत नौ मध्य विद्यालय और नौ प्राथमिक विद्यालय आते हैं. विद्यालय के निरीक्षण में नहीं जाने के एवज में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने पांच सौ रुपये प्रति विद्यालय प्रति माह की दर से तथा छात्रवृति एवं पोशाक राशि का दस प्रतिशत कमीशन के रूप में मांग कर रहे थे.
मांग को पूरा नहीं करने पर पदमुक्त की धमकी दिया करते हैं. बाद में परिवादी को पदमुक्क्त भी कर दिया गया तथा पुन: बहाल के लिए 50 हजार रुपये घूस की मांग का आरोप लगाया था.
शिकायत पर सात मार्च 2014 को आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने 30 हजार रुपये घूस लेते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को गिरफ्तार किया. उक्त मामले में आर्थिक अपराध इकाई के विशेष लोक अभियोजन बीएन सिंह ने अदालत में कुल 11 गवाहों से गवाही करवायी तथा अदालत में आरोपी को इसी एक्ट में दोषी पाया. उनके बंध पत्र को खारिज करते हुए हिरासत में लेकर जेल भेज दिया.

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