गृह विभाग को दिया 50 हजार मुआवजा देने का आदेश

राज्य मानवाधिकार ने दिया फैसला पटना : राज्य मानवाधिकार आयोग ने गृह विभाग को 50 हजार रुपये मुआवजा सुबोध कुमार को देने का आदेश जारी किया है. आयोग ने मुआवजे की राशि देने के लिए दो महीने का समय विभाग को दिया है. साथ ही वैशाली जिला के लालगंज थाना के पुलिस इंस्पेक्टर और जांच […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 28, 2016 3:15 AM

राज्य मानवाधिकार ने दिया फैसला

पटना : राज्य मानवाधिकार आयोग ने गृह विभाग को 50 हजार रुपये मुआवजा सुबोध कुमार को देने का आदेश जारी किया है. आयोग ने मुआवजे की राशि देने के लिए दो महीने का समय विभाग को दिया है. साथ ही वैशाली जिला के लालगंज थाना के पुलिस इंस्पेक्टर और जांच पदाधिकारी तालेश्वर टुड्डू के खिलाफ भी विभागीय जांच चलाने का आदेश दिया है. वैशाली एसपी को आरोपी जांच अधिकारी से 25 हजार रुपये वसूली करने का भी आदेश दिया है. आयोग ने अपने निर्देश के तमाम पहलूओं पर कार्रवाई करते हुए इससे संबंधित जांच रिपोर्ट 30 जून तक आयोग में जमा करने को कहा है.
वैशाली जिले के हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव के सुबोध कुमार ने आयोग में शिकायत की थी कि पुलिस ने ड्रायवर के स्थान पर उनके खिलाफ ही दुर्घटना के मामले में चार्जशीट दायर कर दी थी. सुबोध को गलत तरीके से इस मुकदमा में फंसा दिया गया था. वैशाली जिला के सराय थाना क्षेत्र में 29 फरवरी 2008 को सड़क दुर्घटना हुई थी. इसमें सुबोध कुमार मुख्य आरोपी ड्रायवर का सिर्फ बेलर बना था.
जबकि पुलिस ने अपनी जांच में इसे ही पूरी तरह से फंसा दिया. आयोग ने तमाम पहलूओं पर फिर से जांच करने के बाद तत्कालीन पुलिस पदाधिकारी सह जांच अधिकारी को इस मामले को बिगाड़ने और सुबोध को गलत आरोप में फंसाने का पूरी तरह से दोषी पाया. इसके बाद आयोग ने यह फैसला किया है.

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