हाइकोर्ट का आदेश : कातिबों का लाइसेंस रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक

पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य के रजिस्ट्री कार्यालयों में कातिबों के लाइसेंस रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. जस्टिस राकेश कुमार के कोर्ट ने कातिब संघ से जुड़े वशिष्ठ पांडेय की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. सुनवाई के बाद उन्होंने निबंधन व उत्पाद विभाग की ओर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 28, 2016 6:42 AM
पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य के रजिस्ट्री कार्यालयों में कातिबों के लाइसेंस रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. जस्टिस राकेश कुमार के कोर्ट ने कातिब संघ से जुड़े वशिष्ठ पांडेय की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. सुनवाई के बाद उन्होंने निबंधन व उत्पाद विभाग की ओर से जारी आदेश पर रोक लगा दी. कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है.
लाइसेंस रद्द दिये जाने से रजिस्ट्री कार्यालयों में कातिबों के काम पर रोक लग गयी थी. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 29 मार्च को अपनी मांगों को लेकर कातिबों ने प्रदर्शन किया था. इससे नाराज होकर सरकार ने सभी कातिबों का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी कर दिया. िवभिन्न वर्गों के िलए हो सकता है अलग-अलग कट ऑफ-07

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