बिहार एसएससी की ग्रेजुएट लेवल चयन प्रक्रिया पर हाइकोर्ट ने लगायी रोक

पटना : हाइकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के अगले फेज पर रोक लगा दी है. पटना हाइकोर्ट ने यह फैसला करीब 3800 पदों पर बहाली के लिए बीएसएससी द्वारा निकाले गये स्नातक स्तरीय परीक्षा को लेकर दिया है. जानकारी के मुताबिक हाल में इस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 4, 2016 2:12 PM

पटना : हाइकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के अगले फेज पर रोक लगा दी है. पटना हाइकोर्ट ने यह फैसला करीब 3800 पदों पर बहाली के लिए बीएसएससी द्वारा निकाले गये स्नातक स्तरीय परीक्षा को लेकर दिया है. जानकारी के मुताबिक हाल में इस परीक्षा के मेंस का रिजल्ट प्रकाशित किया गया था. पटना हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी ने अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका को सुनते हुए अगले आदेश तक मुख्यपरीक्षा के रिजल्ट के प्रकाशन और काउंसिलिंग पर रोक दला दी है.

गलत उत्तर मिलने की शिकायत

याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को कहा गया है कि दो-दो बार प्रारंभिक परीक्षा लेने के बावजूद प्रश्नपत्र में कई प्रश्नों के गलत उत्तर मिल रहे हैं. याचिकाकर्ता के वकील कुमार कौशिक ने कोर्ट को जानकारी दी की मॉडल उत्तर पत्र में कई कई प्रश्नों के उत्तर गलत मिल रहे हैं. वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि पहली बार प्रारंभिक परीक्षा के मॉडल उत्तर में 5 गलतियां आयोग ने खुद स्वीकार की थी. दूसरी प्रारंभिक परीक्षा में 9 प्रश्नों के उत्तर गलत पाये गये थे.

अगले आदेश तक चयन प्रक्रिया पर रोक

बीएसएससी की लापरवाही को देखते हुए और इस तर्क के आधार पर की अगर गलत मॉडल उत्तर पर अभ्यर्थियों के उत्तर पत्रों की समीक्षा की जायेगी तो पूरी प्रक्रिया पर सवालिया निशान लग सकता है. हाइकोर्ट ने इस पर विचार करने के बाद अपने अंतिम आदेश तक चयन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी.

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