मंदिरी नाले के रख-रखाव पर नगर निगम को नोटिस
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने मंदिरी नाले के रख-रखाव को लेकर पटना नगर निगम को नोटिस जारी किया है. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह की कोर्ट ने वार्ड आयुक्त श्याम बाबू यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम से 11 मई तक जवाब देने को कहा […]
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने मंदिरी नाले के रख-रखाव को लेकर पटना नगर निगम को नोटिस जारी किया है. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह की कोर्ट ने वार्ड आयुक्त श्याम बाबू यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम से 11 मई तक जवाब देने को कहा है.
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि तारामंडल से मंदिरी होते हुए चालीस साल पुराना यह नाला गंगा नदी तक जाता है. बिना ढका यह नाला क्षतिग्रस्त है और कई बार यहां दुर्घटना भी हो चुकी है. इसके रख-रखाव पर 14 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं. इस पर कोर्ट ने नगर निगम को 11 मई तक विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा.