अब किसी भी बैंक में जमा करा सकेंगे वाहन टैक्स

पटना : वाहन मालिक को टैक्स जमा करने के लिए डीटीओ कार्यालय में लंबी लाइन लगने से छुटकारा मिलेगा. अब वे डेबिट कार्ड के जरिये अपने वाहन का टैक्स किसी भी बैंक में जमा कर पायेंगे. परिवहन विभाग ने ट्रांसपोर्टरों को राहत दिलाने के लिए सभी बैंकों के साथ करार करने जा रही है. छह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 5, 2016 7:11 AM
पटना : वाहन मालिक को टैक्स जमा करने के लिए डीटीओ कार्यालय में लंबी लाइन लगने से छुटकारा मिलेगा. अब वे डेबिट कार्ड के जरिये अपने वाहन का टैक्स किसी भी बैंक में जमा कर पायेंगे. परिवहन विभाग ने ट्रांसपोर्टरों को राहत दिलाने के लिए सभी बैंकों के साथ करार करने जा रही है. छह मई को परिवहन विभाग के अधिकारी बैंक के अधिकारियों के साथ इस मसौदे पर बैठेंगे.
इसके बाद ट्रांसपोर्टर किसी भी बैंक में अपने वाहन का टैक्स का जमा करेंगे. अभी तक परिवहन विभाग का केवल एसबीआइ के साथ करार है. जहां ट्रांसपोर्टर डेबिट कार्ड से अपने वाहन का टैक्स जमा कर पाते हैं. सभी बैंक के साथ करार होने से ट्रांसपोर्टरों के लिए यह बाध्यता नहीं रहेगी कि वह केवल एसबीआइ में ही अपने वाहन का टैक्स जमा करें.
यह सुविधा मिलने से ट्रांसपोर्टर कहीं से किसी बैंक में अपने वाहन का टैक्स जमा कर सकेंगे. छह मई को बैंकों से करार होने के बाद ट्रांसपोर्टरों को यह सुविधा मिलने वाली है. कॉमर्शियल वाहन मालिकों को वाहन का टैक्स कम-से -कम तीन माह पर जमा करना अनिवार्य होता है.
अभी तक कॉमर्शियल वाहन मालिकों को एसबीआइ में डेबिट कार्ड से टैक्स जमा करने की सुविधा प्राप्त है. वर्ष 2012 में पटना सहित पांच शहरों भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया व पूर्णिया में सुविधा शुरू हुई थी.तत्कालीन मंत्री वृशिण पटेल ने योजना का शुभारंभ किया था. इसके बाद पूरे राज्य में यह व्यवस्था लागू हुई.
वाहन का टैक्स जमा करने के लिए डीटीओ कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है. डीटीओ में टैक्स जमा करने के लिए लंबी लाइन लगी रहती है.समय अभाव में वाहन मालिक टैक्स जमा नहीं कर पाते हैं. समय पर टैक्स जमा नहीं होने से उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है.

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