नशे में मारी टक्कर, मौत
मालसलामी की घटना. कार से गैलन में रखी ताड़ी जब्त नशेड़ी कारचालक के टक्कर मारने पर बच्चे की मौत के बाद उसे लोगों ने जम कर पीटा. पटना सिटी : मालसलामी थाना क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग के समीप गुरुवार की दोपहर लगभग 12 बजे ताड़ी के नशे में धुत चालक ने तेज रफ्तार से कार […]
मालसलामी की घटना. कार से गैलन में रखी ताड़ी जब्त
नशेड़ी कारचालक के टक्कर मारने पर बच्चे की मौत के बाद उसे लोगों ने जम कर पीटा.
पटना सिटी : मालसलामी थाना क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग के समीप गुरुवार की दोपहर लगभग 12 बजे ताड़ी के नशे में धुत चालक ने तेज रफ्तार से कार चलाते हुए 10 साल के प्रिंंस राजा उर्फ सोनू को धक्का मार दिया. गंभीर अवस्था में जख्मी बच्चे को प्राइवेट नर्सिंग होम ले जाया गया, लेकिन वह नहीं बच सका. घटना से गुस्साये लोगों ने कार में तोड़-फोड़ करते हुए चालक को मारा-पीटा. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को भीड़ से बचा कर थाने पर लाया. पुलिस ने कार के अंदर गैलन में रखी ताड़ी भी जब्त की है. थानाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि ताड़ी मामले में अलग से प्राथमिकी दर्ज होगी. चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है.
मामा के साथ जा रहा था
पुलिस का कहना है कि किउल निवासी सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता का पुत्र प्रिंस मालसलामी के मंगल अखाड़ा सावरचक हाता स्थित नानी के घर आया था. वहां शादी समारोह था. गुरुवार की दोपहर वह मामा अनिल कुमार के साथ बाइक पर जा रहा था. इसी दरम्यान बगैर नंबर की सेंट्रो कार तेज गति से आ रही थी, उसने बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर में बाइक पर बैठा प्रिंस नीचे गिर गया और कार उस पर चढ़ गयी. वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बच्चा सड़क पर खेल रहा था. तभी हादसा हुआ. इसी बीच चालक जख्मी प्रिंस को कार पर लाद कर मालसलामी थाने की ओर लेकर भागने का प्रयास किया. तभी जख्मी प्रिंस के पिता सुरेंद्र व अन्य लोगों ने पथराव कर चालक को पकड़ लिया और पिटाई की. साथ ही गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह चालक को बचाया.
ताड़ी मामले की अलग से होगी प्राथमिकी
थानाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि भीड़ द्वारा हंगामा मचाये जाने के दौरान कार की तलाशी ली गयी, तो उसमें 20 लीटर का गैलन रखा था, जिसमें ताड़ी थी. चालक मुकेश कुमार नालंदा का रहनेवाला है, जो मालसलामी के जलकद्दर बाग में किराये पर रहता है और भाड़े का गाड़ी चलाता है. चालक व गाड़ी मालिक के खिलाफ एक्सीडेंट की प्राथमिकी होगी, जबकि ताड़ी रखने के खिलाफ अलग से प्राथमिकी दर्ज होगी.