बीपीएससी : 56वें से 59वें पीटी पर ग्रहण हटा

पटना : पटना हाइकोर्ट ने बीपीएससी की 56 वीं से 59 वीं संयुक्त प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा के रिजल्ट को रद्द करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस एके त्रिपाठी ने गुरुवार को अशोक कुमार एवं अन्य 11 की याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए कहा कि एक्सर्ट कमेटी की रिपोर्ट संतोषजनक है. इस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 6, 2016 6:55 AM
पटना : पटना हाइकोर्ट ने बीपीएससी की 56 वीं से 59 वीं संयुक्त प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा के रिजल्ट को रद्द करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस एके त्रिपाठी ने गुरुवार को अशोक कुमार एवं अन्य 11 की याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए कहा कि एक्सर्ट कमेटी की रिपोर्ट संतोषजनक है. इस आधार पर कोर्ट रिजल्ट में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता.
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 15 मार्च, 2015 को हुए पीटी में 150 में 11 सवाल गलत पाये गये थे. एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर 11 गलत सवालों को हटा कर दोबारा रीजल्ट जारी किया गया था. याचिकाकर्ताओं ने रिजल्ट को रद्द करने की मांग की थी.

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