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गया रोडरेज : पुलिस ने कहा- कराया जायेगा स्पीडी ट्रायल

पटना : बिहार के गया जिला में गत 6-7 मई की रात्रि में आदित्य कुमार सचदेवा नामक युवक की गोली मारकर हत्या मामले के गिरफ्तार आरोपी और सत्ताधारी पार्टी जदयू की पार्षद मनोरमा देवी के पुत्र राकेश रंजन यादव उर्फ रॅाकी यादव को पुलिस ने स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिलवाने का आज वादा किया. अपर […]

पटना : बिहार के गया जिला में गत 6-7 मई की रात्रि में आदित्य कुमार सचदेवा नामक युवक की गोली मारकर हत्या मामले के गिरफ्तार आरोपी और सत्ताधारी पार्टी जदयू की पार्षद मनोरमा देवी के पुत्र राकेश रंजन यादव उर्फ रॅाकी यादव को पुलिस ने स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिलवाने का आज वादा किया.

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) सुनील कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि गया की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराने को कहा गया है. इस मामले में जांच अभी भी जारी है जिसे तीन सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जायेगा तथा आरोप-पत्र संबंधित अदालत में एक महीने के भीतर समर्पित कर दिया जायेगा.

उन्हाेंने बताया कि इस मामले के मुख्य आरोपी रॅाकी यादव को आज प्रात: गिरफ्तार करते हुए उसके पास से इस हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल बरामद करने के साथ 19 कारतूस जब्त कियेगये हैं.

गत 6-7 मई की रात्रि में गया जिला के रामपुर थाना अंतर्गत पुलिसलाइन के समीप 20 वर्षीय युवक आदित्य कुमार सचदेवा की वाहन ओवरटेक करने को लेकर हुए विवाद के दौरान रॅाकी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.

गया जिला की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक के रॅाकी यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के दावे के कुछ ही देर बाद रॅाकी के मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान अपने को निर्दोष बताते हुए गोली चलाने से इनकार तथा गिरफ्तारी के बजाए आत्मसमर्पण किये जाने के दावे के बारे में पूछे जाने पर अपर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि कोई भी आरोपी यह स्वीकार नहीं करता है कि उसने जुर्म किया है.

उन्होंने कहा कि मामले की अदालत में सुनवाई के दौरान उसे अपनी बात कहने का मौका मिलेगा. जहां तक पुलिस पक्ष की बात है तो हमारे पास उसके दोषी होने को लेकर प्रर्याप्त सबूत हैं. इस मामले में घटनास्थल से एकत्रित कियेगये एवं वैज्ञानिक साक्ष्य, इस वारदात में इस्तेमाल वाहन तथा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष रिकार्ड कियेगये चश्मदीद गवाहों के बयान पुलिस के पास मौजूद हैं.

अपर पुलिस महानिदेशक :मुख्यालय: सुनील कुमार ने बताया कि इस मामले में आरोपी रॅाकी के पिता बिंदेश्वरी यादव और उनकी पत्नी मनोरमा देवी के सरकारी अंगरक्षक राजेश कुमार को गिरफ्तार कर कल न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. रॅाकी के एक अन्य सहयोगी, जो कि उस समय उसके वाहन में मौजूद था, की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है.

उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक साक्ष्य जैसे फिंगर प्रिंट, हत्या में प्रयुक्त पिस्टल और कारतूस का इस्तेमाल जिसकी जांच के लिए फारेंसिक साईंस लैबरोटरी (एफएसएल) की टीम पटना से गया के लिए रवाना हो गयी है तथा यह पुलिस साक्ष्य को संपुष्ट करने में मदद करेगा. सुनील ने बताया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार राकी से हर पहलुओं से पूछताछ की जा रही है और उसे 24 घंटे के भीतर अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा तथा आगे की जांच के लिए उसे रिमांड पर दिये जाने का आग्रह किया जाएगा.

यह पूछे जाने पर कि रॅाकी ने कहां से हथियार का लाइसेंस प्राप्त किया. सुनील ने बताया कि इसे दिल्ली के वसंतकुंज से हासिल किया गया था. उन्होंने बताया कि हथियार का लाइसेंस सही है या फर्जी है. इसे दिल्ली स्थित आवासीय पता या फिर इसे जाली दस्तावेज के जरिए प्राप्त किया गया, इसकी जांच दिल्ली गयी गया जिला की एक पुलिस टीम द्वारा की जा रही है.

यह पूछे जाने पर कि इस मामले के मुख्य आरोपी रॅाकी की मां मनोरमा देवी जिनके घर से कल पुलिस ने शराब की बोतल सहित कुछ अन्य सामग्री बरामद की थी, के खिलाफ पुलिस क्या कार्यवाही करने जा रही है, के जवाब में सुनील ने कहा कि इस मामले में बिंदेश्वरी यादव के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है तथा और उनके परिवार के अन्य सदस्यों का बयान रिकार्ड किये जा रहे हैं.

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