आवारा कुत्तों की रोकथाम नहीं करने पर फटकार

पटना : हाइकोर्ट ने प्रदेश के सभी नगर निकायों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को आवारा कुत्तों पर रोकथाम नहीं करने पर कड़ी फटकार लगायी हैं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी व जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह की कोर्ट ने राज्य सरकार व सभी मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को 18 जुलाई को विस्तृत कार्ययोजना लेकर आने का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 12, 2016 6:45 AM
पटना : हाइकोर्ट ने प्रदेश के सभी नगर निकायों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को आवारा कुत्तों पर रोकथाम नहीं करने पर कड़ी फटकार लगायी हैं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी व जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह की कोर्ट ने राज्य सरकार व सभी मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को 18 जुलाई को विस्तृत कार्ययोजना लेकर आने का निर्देश दिया है.
कार्ययोजना में आवारा कुत्तों को पकड़ने तथा उस पर रोकथाम के उपायों पर चर्चा होगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए वैक्सीनेशन के क्या उपाय किये गये हैं.
आॅटो, ट्रक व ट्रैक्टर में अश्लील भोजपुरी गाने बजाने पर लगी रोक, डीजीपी को कड़े निर्देश : हाइकोर्ट ने आॅटो, ट्रक व ट्रैक्टर में अश्लील भोजपुरी गाने बजाने पर रोक लगाने का आदेश दिया है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी व जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह की कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को तत्काल ऐसे गानों के बजने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है. संदीप कुमार की लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डीजीपी से आॅटो, ट्रक और ट्रैक्टर पर इस तरह के अश्लील गाने के बजने पर किस प्रकार रोक लगायी जायेगी, उसकी विस्तृत कार्ययोजना बताने को कहा. याचिका में कहा गया है कि पुलिस की जानकारी में आॅटो, ट्रक और ट्रैक्टरों में अश्लील भोजपुरी गाने बजाये जाते हैं.
इसका समाज पर खराब असर पड़ रहा है.
आयुर्वेदिक काॅलेज की बदहाली पर नोटिस
हाइकोर्ट ने पटना आयुर्वेदिक काॅलेज की बदहाली पर आयुष निदेशक को तलब किया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी व जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह की कोर्ट ने बुधवार को फणिभूषण सिंह सेंगर की लोकहित याचिका की सुनवाई के दौरान काॅलेज की बदहाली पर नाराजगी जतायी और निदेशक तथा प्रिंसिपल को कोर्ट में हाजिर होने को कहा.
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि काॅलेज में फैकल्टी के कई पद खाली हैं. नर्स, लैब और तकनीकी कर्मचारी भी नहीं हैं. इसी कारण से केंद्र सरकार ने इसे कंडिशनल मान्यता दे
रखी हैं. यदि समय से चीजों को दुरुस्त नहीं किया गया, तो मान्यता खतरे में पड़ जायेगी.
वीर कुंवर सिंह पार्क की कार्ययोजना बताये सरकार
हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को हार्डिंग पार्क की जगह वीर कुंवर सिंह पार्क बनाने की कार्ययोजना को लेकर कड़ी फटकार लगायी है. शंभु शरण सिंह की लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी व जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह की कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सरकार यह बताये कि वीर कुंवर सिंह पार्क के निर्माण का कार्य क्यों रुका हुआ है. कोर्ट ने सरकार को इस योजना की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है. गरमी की छुट्टी के बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी.

Next Article

Exit mobile version