खरीफ सीजन से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ
पटना : राज्य में खरीफ, 2016 से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है. शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसे स्वीकृत किया गया. इस नयी बीमा योजना में किसानों को धान की फसल के लिए प्रीमियम राशि दो प्रतिशत, गेहूं के लिए 1.5 प्रतिशत और व्यावसायिक-बागवानी फसलों के […]
पटना : राज्य में खरीफ, 2016 से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है. शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसे स्वीकृत किया गया. इस नयी बीमा योजना में किसानों को धान की फसल के लिए प्रीमियम राशि दो प्रतिशत, गेहूं के लिए 1.5 प्रतिशत और व्यावसायिक-बागवानी फसलों के लिए पांच प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा.
किसानों के अंशदान के बाद शेष राशि में से 50 प्रतिशत केंद्र सरकार को और 50 प्रतिशत राज्य सरकार को भुगतान करना होगा. इसके अलावा ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में तीन गुना वृद्धि की गयी है. वहीं,एससी-एसटी छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए अधिकतम और न्यूनतम सीमा तय कर दी गयी है. कैबिनेट सचिव ने बताया कि बीमा कंपनी किसानों को फसल की क्षति पर 350 प्रतिशत क्षतिपूर्ति देगी.
बीमा कंपनियों द्वारा 350 प्रतिशत की भुगतान के बाद भी यदि क्षतिपूर्ति में कमी होगी, तो इसकी भरपाई राज्य और केंद्र सरकार की ओर से किया जायेगा. इसके भुगतान में भी केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 50-50 प्रतिशत होगी. उन्होंने बताया कि इस बीमा योजना में किसानों को पंचायत स्तर पर फसल कटनी प्रयोग के आधार पर किया जायेगा. साथ ही किसानों को यह लाभ मामूली राशि के भुगतान पर मिलेगा. फसल बीमा के लिए 10 निजी बीमा कंपनियों का टेंडर से चयन किया जायेगा. जिला स्तर पर चुनी गयी बीमा कंपनियों को राज्यस्तरीय समन्वय समिति के दिशानिर्देश में काम करना होगा. इस समिति के अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे.
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय
-राजकीय महिला कॉलेज, गुलजारबाग और गर्दनीबाग के 79 सहायक शिक्षकाें को पहला, दूसरा और तीसरे एसीपी का मिलेगा लाभ. अब उन्हें 10000-325-15000 के वेतनमान में पहला एसीपी, 12000-375-16500 के वेतनमान में दूसरा और 37400-67000 एजजीपी-9000 में तीसरा रूपांरित एसीपी का लाभ मिलेगा.
-राज्य के पोलिटेक्निक में रिक्त पदों पर बोर्ड ओर निगम से प्रतिनियुक्त अभियंताओं की सेवा 19 दिसंबर, 1994 से समयोजित होगा. प्रतिनियुक्ति की अवधि और पैतृक विभाग में की गयी सेवा की गणना सेवांत लाभ के लिए किया जायेगा.
-जहानाबाद के रतनी फरीदपुर में सरकार ने 0.70 डिसमिल गैर मजरुआ जमीन साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को स्थायी रूप से देने का निर्णय लिया गया. कंपनी को 14.17 लाख रुपये का भुगतान करेगी.
-बिहार जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण (यांत्रिक) संवर्ग भरती नियामवली, 2015 में संशोधन का निर्णय.
अधिवक्ता वर्ग से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर नौ को प्रोन्नति देने का निर्णय.
-बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड में मुख्यालय स्तर पर मुख्य निगरानी पदाधिकारी और इनके अधीन पदों सहित 12 पद सृजित करने की स्वीकृति.
मानदेय में तीन गुनी बढोतरी, कैबिनेट ने दी मंजूरी
पटना : ममता की प्रोत्साहन राशि तीन गुनी बढ़ी
राज्य की लगभग सात हजार ममता कार्यकर्ताओं को अब प्रति प्रसव एक सौ रुपये के बजाय तीन सौ रुपये मिलेंगे. इस निर्णय से राज्य पर सालाना 48.97 करोड़ रुपये का वित्तीय भार बढ़ेगा. उन्होंने बताया कि राज्य में प्रतिवर्ष 16.32 लाख प्रसव होते हैं.
इसी अनुपात में राज्य के लगभग 2024 अस्पतालों से जुड़ कर प्रसव में मदद करनेवाली ममता कार्यकर्ताओं को इसका लाभ मिलेगा.
एससी-एसटी छात्रों की छात्रवृत्ति की सीमा तय
मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के एससी-एसटी छात्रों की छात्रवृत्ति की अधिकतम व न्यूनतम सीमा तय कर दी गयी है. अब इस श्रेणी के छात्रों को जहां अधिकतम 90 हजार रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी. वहीं, एम्स, एनएलडब्ल्यू, जेआइपीएमआर, चंडीगढ़ में पढ़नेवाले इस श्रेणी के छात्रों को अधिकतम 75 हजार रुपये, जबकि एनआइटी में पढ़नेवाले को अधिकतम 70 हजार रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी. सरकार ने छात्रवृत्ति के लिए सरकारी संस्थानों को प्राथमिकता देने का भी निर्णय लिया है. वित्तीय वर्ष 2015-16 और पिछले वर्ष के बकाये के आधार पर आनेवाले समय में छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी.