बिहार के बेगूसराय कोर्ट ने दिया विजय माल्या की गिरफ्तारी का आदेश
पटना / बेगूसराय : विजय माल्या के खिलाफ बिहार के बेगूसराय कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. विजय माल्या के खिलाफ आर्मी कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर रंजन कुमार ने रिलायंस कंपनी का केबल बिछाने का काम विजय माल्या की कंपनी यूबी इंजीनियरिंग पुणे से लिया था. शिकायत दर्ज कराने वाले रंजन का कहना है […]
पटना / बेगूसराय : विजय माल्या के खिलाफ बिहार के बेगूसराय कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. विजय माल्या के खिलाफ आर्मी कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर रंजन कुमार ने रिलायंस कंपनी का केबल बिछाने का काम विजय माल्या की कंपनी यूबी इंजीनियरिंग पुणे से लिया था. शिकायत दर्ज कराने वाले रंजन का कहना है कि काम के एवज में कंपनी ने भुगतान नहीं किया. कंपनी की ओर से जो 25 लाख रुपये का चेक दिया गया वह भी बाउंस हो गया. शिकायतकर्ता ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर 1.25 करोड़ रूपये भुगतान नहीं होने की बात कही है.
कोर्ट में दायर मामले के मुताबिक विजय माल्या के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 406 और एनआई एक्ट 138 के तहत कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ वारंट जारी किया है.जानकारी के मुताबिक इससे पहले कोर्ट ने माल्या को सहयोगी के साथ उपस्थित होने का नोटिस दिया था. जब माल्या की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तो आखिरकार कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया.