30 जून के पहले होल्डिंग टैक्स जमा कराने पर मिलेगी छूट

पटना : यदि आप 30 जून से पहले होल्डिंग टैक्स जमा कराते हैं, तो आपको निगम पांच प्रतिशत की छूट देगा. वहीं एक जुलाई से 30 सितंबर के बीच जमा कराते हैं, तो कोई दंड नहीं लगेगा. लेकिन, इसके बाद चालू वित्तीय वर्ष की राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रत्येक माह की दर से ब्याज वसूल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 21, 2016 5:38 AM
पटना : यदि आप 30 जून से पहले होल्डिंग टैक्स जमा कराते हैं, तो आपको निगम पांच प्रतिशत की छूट देगा. वहीं एक जुलाई से 30 सितंबर के बीच जमा कराते हैं, तो कोई दंड नहीं लगेगा.
लेकिन, इसके बाद चालू वित्तीय वर्ष की राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रत्येक माह की दर से ब्याज वसूल किया जायेगा. नगर आयुक्त ने यह सूचना जारी करते हुए कहा है कि आमलोग अपने अंचल कार्यालय और संबंधित टैक्स संग्राहक से संपर्क कर इस छूट का लाभ ले सकते हैं.
इधर पर नगर आयुक्त राजस्व ने कंकड़बाग अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिख कर कहा है कि ट्रांसपोर्ट नगर की पार्किंग से तीन दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाया जाए. वहीं निगम मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय 21 और 23 मई को छुट्टी के दिन भी सुबह दस से 12 बजे तक खुला रहेगा.

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