पुष्कर की गिरफ्तारी पर रोक, डीएसपी की फिर होगी मेडिकल जांच

पटना : पटना हाइकोर्ट ने महिला डीएसपी के यौन शोषण के आरोपित कैमूर के पूर्व एसपी पुष्कर आनंद को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही हाइकोर्ट ने पुष्कर आनंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगानेवाली महिला डीएसपी की दोबारा मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 21, 2016 8:38 AM
पटना : पटना हाइकोर्ट ने महिला डीएसपी के यौन शोषण के आरोपित कैमूर के पूर्व एसपी पुष्कर आनंद को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही हाइकोर्ट ने पुष्कर आनंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगानेवाली महिला डीएसपी की दोबारा मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया है. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को महिला डाॅक्टरों की एक टीम गठित करने के लिए कहा गया है.महिला डीएसपी फिलहाल मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में पोस्टेड हैं, जबकि पुष्कर आनंद अश्वारोही दस्ता मेंकमांडेंट हैं.
2009 बैच के आइपीएस अधिकारी पुष्कर आनंद ने अपनी गिरफ्तारी का आदेश जारी होने के बाद 20 अप्रैल, 2016 भभुआ कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे पांच मई को कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. इसी याचिका की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने यह निर्देश दिया.
कोर्ट ने कैमूर में दर्ज केस की डायरी भी मांगी है. कोर्ट में महिला डीएसपी का आरोप था कि एसपी पुष्कर आनंद ने उनका यौन उत्पीड़न किया है. जबकि, एसपी की ओर से कहा गया कि महिला डीएसपी के कई लोगों से भी रिश्ते थे.
मालूम हो कि कैमूर के तत्कालीन एसपी पुष्कर आनंद के खिलाफ जिला मुख्यालय भभुआ की तत्कालीन महिला डीएसपी ने 29 दिसंबर, 2014 को महिला थाने में शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था.
इसके बाद राज्य सरकार ने दोनों अधिकारियों का कैमूर से तबादला कर दिया था और मामले की जांच के लिए आइजी स्तर की अधिकारी एएस निलेकर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. कमेटी ने अपनी जांच में आरोप को सही पाया था, जिसके बाद पुष्कर आनंद के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी हुआ था.

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