निगरानी कोर्ट ने लगाया नौ लाख का जुर्माना

पटना : नगर आयुक्त बनने के बाद शीर्षत कपिल अशोक ने पहली बार अवैध निर्माण के मामलों में दायर निगरानी वाद की सुनवाई की. शुक्रवार को कुल 16 मामलों की सुनवाई की गयी लेकिन एक मामले में फैसला दिया गया. यह मामला रामकृष्ण प्रसाद ओझा, गोपी कृष्ष्ण ओझा की साहित्य सम्मेलन के पूरब राजेंद्र पथ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 28, 2016 6:40 AM
पटना : नगर आयुक्त बनने के बाद शीर्षत कपिल अशोक ने पहली बार अवैध निर्माण के मामलों में दायर निगरानी वाद की सुनवाई की. शुक्रवार को कुल 16 मामलों की सुनवाई की गयी लेकिन एक मामले में फैसला दिया गया. यह मामला रामकृष्ण प्रसाद ओझा, गोपी कृष्ष्ण ओझा की साहित्य सम्मेलन के पूरब राजेंद्र पथ कदमकुआं में बनी जी प्लस सिक्स बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है.
इसका निर्माण बिल्डर राकेश कुमार अग्रवाल, एंबीशन होम्स प्रा लि, नारायण प्लाजा द्वारा कराया गया था. राजेंद्र प्रसाद की शिकायत पर निगरानी वाद 6 बी-2015 मामले में नगर आयुक्त ने आदेश देते हुए कहा है कि प्रतिवादी कंडोनेशन कंपाउंडिंग और दंड के रूप में नौ लाख छह हजार छह सौ चौवन रुपये पीआरडीए कोष में जमा करेंगे.
वे समाने के सेट बैक में निर्मित अस्थायी संरचना को तोड़ेंगे और सामने के सड़क में सड़क चौड़ीकरण के लिए छोड़ कर चहारदीवारी बनाएंगे. इसके साथ ही भारतीय विमान पत्तन प्राधिकार से ऊंचाई के संबंध में एनओसी लेने के बाद निगम में फिर से नक्शा जमा करें. एनओसी नहीं मिलने पर टैरेंस में बने ममटी सीढ़ी घर को तोड़ेंगे. इसके लिए एक महीने का समय दिया गया है.

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