सीआर लिखने के मामले में निर्देश जारी

पटना़ : पांच जून से राज्य में लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून लागू होने के साथ संबंधित अधिकािरयों की सेवा शर्त भी तय होने लगा है. चूंकि बिप्रसे के अधिकारी को सभी अनमुंडलों में शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त किया है. इनके कोर्ट में जिला स्तर तक के पदाधिकारियों की सुनवाई में हाजिरी देना पड़ सकता […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 8, 2016 7:06 AM
पटना़ : पांच जून से राज्य में लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून लागू होने के साथ संबंधित अधिकािरयों की सेवा शर्त भी तय होने लगा है. चूंकि बिप्रसे के अधिकारी को सभी अनमुंडलों में शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त किया है. इनके कोर्ट में जिला स्तर तक के पदाधिकारियों की सुनवाई में हाजिरी देना पड़ सकता है.
यदि इन्हें बिप्रसे के अधिकारियों की सीआर लिखना पड़ा तो बदले की कार्रवाई की संभावना बनी रहेगी. सामान्य प्रशासन ने इससे संबंधित सीआर लिखने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है.जिसमें बताया गया है कि वैसे अधिकारी ही इनके सीआर लिखेंगे जो इनके कोर्ट में शामिल होने वाले अफसरों के उपर के अधिकारी होंगें.

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