नामांकन से लेकर मतगणना तक के मिलेंगे दस्तावेज

पटना. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायत चुनाव से संबंधित नामांकन पत्र दाखिल करने से लेकर चुनाव परिणाम से संबंधित दस्तावेजों की मांग सूचना के अधिकार के तहत किया जाता है तो उसे उपलब्ध कराया जाये. आयोग को सूचना मिली है कि कुछ प्रखंड विकास पदाधिकारी (आरओ) द्वारा इस संबंध […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 10, 2016 6:37 AM
पटना. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायत चुनाव से संबंधित नामांकन पत्र दाखिल करने से लेकर चुनाव परिणाम से संबंधित दस्तावेजों की मांग सूचना के अधिकार के तहत किया जाता है तो उसे उपलब्ध कराया जाये. आयोग को सूचना मिली है कि कुछ प्रखंड विकास पदाधिकारी (आरओ) द्वारा इस संबंध में शिकायत की गयी है.
आयोग ने कहा है कि चुनाव याचिका दाखिल करने को लेकर लोग इस तरह की सूचना की मांग करते हैं. पंचायती राज अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि चुनाव याचिका दायर करने के लिए अभिलेखों से संबंधित सूचना अथवा सत्यापित प्रति समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराया जाना है.
निर्वाची पदाधिकारी की जिम्मेवारी है कि ऐसे आवेदन दायर करने के अधिकतम पांच दिनों के अंदर संबंधित सूचना आवेदक को उपलब्ध करा दे. अगर आवेदक निर्धारित तिथि को सूचना अथवा सत्यापित प्रति प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं होता है तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी को मामले की सूचना उसी दिन दे दी जायेगी.
अगर निर्वाची पदाधिकारी सूचना देने से इंकार करता है तो विलंब के लिए प्रत्येक दिन 500 रुपये का जुर्माना तब तक संबंधित सूचना अथवा सत्यापित प्रति आवेदक को उपलब्ध नहीं करा दी जाती है तो उसे देना होगा. जुर्माना की राशि संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के व्यक्तिगत वेतन से ऐसे तरीके से की जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग निर्देशित करेगा.

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