एक बार अविश्वास प्रस्ताव हुआ फेल तो फिर मौका नहीं

पटना : मुखिया, उप मुखिया, सरपंच,उप सरपंच, प्रमुख, उप प्रमुख व जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षों को इस चुनाव के बाद कुर्सी जाने का खतरा कम हो गया है. सदस्यों के अविश्वास प्रस्ताव के खौफ में रहने वाले ये प्रतिनिधि चिंतामुक्त होकर जनता की सेवा कर सकेंगे. सरकार ने नये निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को सुरक्षा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 3, 2016 8:02 AM
पटना : मुखिया, उप मुखिया, सरपंच,उप सरपंच, प्रमुख, उप प्रमुख व जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षों को इस चुनाव के बाद कुर्सी जाने का खतरा कम हो गया है. सदस्यों के अविश्वास प्रस्ताव के खौफ में रहने वाले ये प्रतिनिधि चिंतामुक्त होकर जनता की सेवा कर सकेंगे.
सरकार ने नये निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया है. नये नियम के अनुसार छह पदों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को पांच साल की अवधि में एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा. एक बार अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाने के बाद पांच साल तक कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा. पंचायती राज प्रतिनिधियों में प्रमुख,उप प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पर अविश्वास की तलवार बराबर लटकी रहती थी.

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