पटना : पटना जिले की एक अदालत ने बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2016 के कला संकाय में विवादित स्टेट टॉपर रुबी राय को आज नााबलिग स्वीकार कर लिया, जिससे उसे बेउर जेल से रिमांड होम भेजने का रास्ता साफ हो गया. पटना स्थित विशेष सतर्कता अदालत के न्यायधीश राघवेंद्र कुमार सिंह ने रूबी राय के मैट्रिक के प्रमाण पत्र जिसमें उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर 1998 दर्शायी गयी है के आधार पर उन्हें नाबालिग स्वीकार कर लिया.
रिमांड होम में रखने का आदेश
रूबी राय के मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार उसकी उम्र 17 साल तीन महीने और 9 दिन ही है जिसके आधार पर वह जेल की बजाये रिमांड होम में रखे जाने की पात्र है. किशोर न्याय परिषद के पूर्व सदस्य के डी मिश्र ने अदालत के समक्ष उपस्थित होकर रुबी राय के नाबालिग होने के दावे के पक्ष में उनके मैट्रिक का प्रमाण पत्र पेश किया. बीएसईबी के वकील ने भी रूबी राय के दावे का विरोध नहीं किया.
टॉपर घोटाले में गिरफ्तार है रूबी राय
उल्लेखनीय है कि एक टीवी चैनल पर बिहार में इंटरमेडिएट परीक्षा 2016 के कला संकाय में स्टेट टॉपर रही रूबी राय और विज्ञान संकाय में टॅापर रहे सौरव श्रेष्ठ के विषय वस्तु सहित विशेष ज्ञान से संबंधित साक्षात्कार पिछले महीने टेलीकास्ट किए जाने पर एक बार फिर इस प्रदेशमें स्कूली शिक्षा की किरकिरी हुई थी जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गत छह जून को शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था कि वैशाली जिले के विशुन राय कालेज के इंटरमीडिएट के परीक्षाफल में धांधली के आरोप के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराकर पूरे मामले की शीघ्र जांच पुलिस के द्वारा कराई जाये.