सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन उपस्थित थे. प्रधान सचिव ने कोर्ट को बताया कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल समेत सात मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सिटी स्कैन और एमआरआइ मशीन को लगा दिया गया है. दो और अस्पतालों में इसे लगाने की प्रक्रिया जारी है.
सरकार ने सभी जगहों पर पूर्ण रूप से दोंनों मशीनों को काम करने में साढ़े चार महीने का समय मांगा. सरकारी वकील ने कहा कि इस अवधि में सभी जगहों पर दोनों मशीन काम करने लगेगा.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट में सुनवाई के दौरान दानापुर रेल मंडल के डीआरएम आरके झा मौजूद थे. रेलवे के वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि राजेंद्र पुल को 31 जुलाई से चालू कर दिया जायेगा. इसके पहले केंद्र सरकार इस तरह के दो बार वाये कर चुकी है. इससे नाराज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रेलवे बोर्ड के उच्च अधिकारी को उपस्थित होने का आदेश दिया था. 2013 से मोकामा के राजेंद्र पुल पर भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है.