चार लॉ कॉलेज की मान्यता पर हाइकोर्ट ने बीसीआइ से मांगा जवाब

पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य के चार विधि महाविद्यालय पटना लॉ कॉलेज, महाराजा लॉ कॉलेज आरा, कॉमर्स लॉ कॉलेज और टीएनबी लॉ कॉलेज भागलपुर की मान्यता को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है. सोमवार को पटना हाइकोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 12, 2016 7:17 AM
पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य के चार विधि महाविद्यालय पटना लॉ कॉलेज, महाराजा लॉ कॉलेज आरा, कॉमर्स लॉ कॉलेज और टीएनबी लॉ कॉलेज भागलपुर की मान्यता को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है.
सोमवार को पटना हाइकोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने पूछा है कि इन चारो लॉ कॉलेज की मान्यता बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2010 में ही समाप्त कर दिया था, लेकिन बाद में 2010 से ही फिर से मान्यता दे दी. क्या एक बाद किसी की मान्यता समाप्त करने के बाद फिर से दे देने का प्रावधान है? जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सहरसा के जिलाधिकारी और नगर परिषद् अध्यक्ष को पटना हाइकोर्ट ने तलब किया है.
क्या 2010 से अब तक पास करने वाले छात्र-छात्राओं का रिजल्ट सही माना जायेगा, इसका जवाब 26 जुलाई की सुनावाई में दें. इसके लिए हाइकोर्ट ने अधिवक्ता विंध्याचल सिंह को भी उत्तर तैयार करने को कहा है.

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