पटना : चारा घोटाला मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बिहार के मुख्यमंत्री और शिवानंद तिवारी को बड़ी राहत दी है.सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करतेहुए कहा कि पब्लिसिटी के लिए याचिका दाखिल की गयीहै.
इससे पहले चारा घोटाला मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं शिवानंद तिवारी के खिलाफ सीबीआइ जांच की मांग करने वाली याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. गौर हो कि कोर्ट ने अक्टूबर, 2014 में इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था.
केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइने कोर्ट में कहा कि वह दोनों लोगों की मामले से संबंधित जांच कर चुका है और एजेंसी को ऐसा कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला जिससे मामले में दोनों को आरोपी बनाया जा सके.