पटना : टॉपर घोटाले में गिरफ्तार इंटर आर्ट्स की फर्जी टॉपर रूबी राय को जमानत नहीं मिली. बुधवार को रूबी राय के मामले की सुनवाईजुवेनाइलजस्टिसबोर्ड में हुई. जहां सुनवाई के दौरान सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद बोर्ड ने रूबी राय को जमानत देने से इनकार कर दिया. हालांकि रूबी के अधिवक्ता ने बोर्ड के सामने रूबी की जमानत के लिये जोरदार ढंग से अपने पक्ष रखे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ. बोर्ड के सामने रूबी के वकील ने यह तर्क पेश किया कि संगीन मामलों में दोषी को भी एक महीने में जमानत दे दी जाती है, रूबी पर तो इस तरह का कोई मामला नहीं है. बोर्ड अपने निर्णय पर अटल रहा और रूबी राय को जमानत नहीं मिली.
रूबी राय को बिहार बोर्ड घोटाले की जांच कर रही एसआइटी ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वह दोबारा टेस्ट देने के लिये पटना बोर्ड कार्यालय में पहुंची थी. रूबी राय को पहले बेऊर जेल में रखा गया था. कोर्ट ने रूबी राय के मैट्रिक के सर्टिफिकेट में दर्ज जन्म तिथि को ध्यान में रखते हुए उसे नाबालिग करार दिया और बालिका रिमांड होम में रखने का आदेश दिया. आज रूबी राय की जमानत पर सुनवाई थी. कोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया. रूबी राय फर्जी इंटर आर्ट्स टॉपर मामले में गिरफ्तार हैं.