गया रोडरेज केस : रॉकी यादव को हाइकोर्ट से नहीं मिली जमानत

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने गया में गत 6-7 मई की रात्रि में रोड रेज में आदित्य सचदेवा नामक छात्र की हत्या के मुख्य आरोपी रॅाकी यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी. घर में मिली शराब के मामले मेंरॅाकीकी जमानत याचिका दायर की गयी थी. हालांकि इस मामले में कोर्ट नेरॅाकीके पिता के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2016 4:32 PM

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने गया में गत 6-7 मई की रात्रि में रोड रेज में आदित्य सचदेवा नामक छात्र की हत्या के मुख्य आरोपी रॅाकी यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी.

घर में मिली शराब के मामले मेंरॅाकीकी जमानत याचिका दायर की गयी थी. हालांकि इस मामले में कोर्ट नेरॅाकीके पिता के बिंदेश्वरी यादव उर्फ बिंदी यादव को उनके घर से शराब की बोतल बरामदगी के मामले में कल जमानत दे दी थी.
गौरलब है कि 6-7 मई की रात्रि में गया जिले के रामपुर थाना अंतर्गत पुलिस लाइन के समीप 19 वर्षीय छात्र आदित्य सचदेवा की वाहन ओवरटेक करने को लेकर हुए विवाद के दौरान राकेश रंजन यादव उर्फ रॅाकी यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसके बाद उनके माता-पिता पर भी घर में शराब समेत कई गंभीर आरोप लगे थे.

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