अब मॉल व शोरूम के संचालकों को देना होगा शपथपत्र
पटना : शहर के किसी भी मॉल, शोरूम या कपड़ों की दुकानें के चेंजिंग रूम अथवा ट्रायल रूम में खुफिया कैमरा या सीसीटीवी पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी. उनके प्रतिष्ठान पर एफआइआर के साथ ही उसे सील भी कर दिया जायेगा. पटना, डीएम एस के अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. […]
पटना : शहर के किसी भी मॉल, शोरूम या कपड़ों की दुकानें के चेंजिंग रूम अथवा ट्रायल रूम में खुफिया कैमरा या सीसीटीवी पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी. उनके प्रतिष्ठान पर एफआइआर के साथ ही उसे सील भी कर दिया जायेगा. पटना, डीएम एस के अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.
आदेश में उन्होंने सभी बड़े मॉल व शोरूम के संचालकों से शपथपत्र मांगा है कि उनके प्रतिष्ठान के किसी भी ट्रायल रूम में खुफिया, सीसीटीवी कैमरा या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं लगा है. शपथपत्र देने के बावजूद अगर ऐसी शिकायत मिलती है और जांच में उसकी सत्यता पायी जाती है, तो प्रतिष्ठान पर कड़ी कार्रवाई होगी. गौरतलब है कि प्रभात खबर के रविवार के अंक में ‘ चेंजिंग रूम में डर कब खत्म होगा ‘ शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की गयी थी. जिसमें इंदौर के डीएम की ओर से की गयी इस पहल के बारे में बताया गया था. उनकी इस पहल से प्रेरित होकर पटना के डीएम ने भी यह आदेश जारी किया है.
मॉल व बड़े प्रतिष्ठानों की जांच को लेकर डीएम ने एक टीम का गठन भी किया है, जो औचक निरीक्षण कर इसकी जांच करेगी.
चेंजिंग रूम में खुफियागिरी की शिकायतें : आम तौर पर शॉपिंग मॉल के ट्रायल या चेंजिंग रूम में किसी तरह से खुफिया कैमरा लगा कर महिलाओं की अश्लील फोटो खींचे लेने की शिकायत मिलती रहती है. असामाजिक तत्व इसका दुरुपयोग कर महिलाओं को ब्लैकमेल करते हैं.
जिला प्रशासन के इस आदेश के बाद महिलाएं राहत महसूस करेंगीऔर कहीं भी ऐसी परिस्थिति दिखने पर तत्काल प्रशासन को सूचित करेंगी. डीएम ने आम लोगों से अपील की है कि इस तरह की आशंका होने पर तुरंत नजदीक के थाने या जिला नियंत्रण कक्ष को सूचना दें. साथ ही अपने मोबाइल से उसकी वीडियोग्राफी कर लें.