कार्यपालक अभियंता निजी मुचलके पर रिहा, कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने दरभंगा जिले के बेनीपुर के ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को प्राइवेट जमीन पर जबरन सड़क बना देने के आरोप को सही मानते हुए दो माह की सजा सुनायी है. जस्टिस आरके दत्ता की कोर्ट ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की. सजा पाये कार्यपालक अभियंता की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 21, 2016 4:36 AM
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने दरभंगा जिले के बेनीपुर के ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को प्राइवेट जमीन पर जबरन सड़क बना देने के आरोप को सही मानते हुए दो माह की सजा सुनायी है. जस्टिस आरके दत्ता की कोर्ट ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की. सजा पाये कार्यपालक अभियंता की अपील पर उन्हें तत्काल 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गयी, लेकिन सजा खत्म नहीं की गयी. बेनीपुर इलाके में भुवनेश्वर यादव नामक किसान की जमीन पर कोर्ट ने 2003 में ही सड़क बनाने पर रोक लगा दी थी. इसके बाद भी विभाग ने उक्त जमीन पर सड़क का निर्माण करा दिया.
नर्सिंग कॉलेज दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट : पटना. पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में नर्सिंग स्कूलों में पढ़ाई नहीं होने के मामले को गंभीरता से लिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस अंजना मिश्रा की कोर्ट ने सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है.
खाद्य निगम में 407 सहायक प्रबंधकों के नियुक्ति मामले में फैसला सुरक्षित : पटना. पटना उच्च न्यायालय ने राज्य खाद्य निगम में 407 सहायक प्रबंधकों के नियुक्त मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है.
जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने बुधवार को दोनों पक्षों की बात सुनने के बादयह निर्णय लिया. इसके पहले कोर्ट ने सहायक प्रबंधक के पदों के लिए चयनित आवेदकों की काउंसेलिंग पर रोक लगा दी थी. कोर्ट में खाद्य निगम के वकील ने कहा था कि इस बहाली प्रक्रिया में जो भी त्रुटि थी, उसे दूर कर लिया गया है. गौरतलब है कि नियुक्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी, जिसमें बहाली रद्द कर फिर से नियुक्ति की मांग की गयी.

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