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नहीं चुकाया, तो बैंक एकाउंट होगा सील
कार्रवाई . टैक्स जमा नहीं करनेवालों को अक्तूबर माह से देना होगा जुर्माना पटना सिटी : बकाया होल्डिंग टैक्स अगर नहीं चुकाया, तो निगम टैक्स वसूली के लिए 2007 के बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 158 के तहत बैंक एकाउंट सील करने, चल-अचल संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई करेगी. इतना ही नहीं अगर बकाया टैक्स […]
कार्रवाई . टैक्स जमा नहीं करनेवालों को अक्तूबर माह से देना होगा जुर्माना
पटना सिटी : बकाया होल्डिंग टैक्स अगर नहीं चुकाया, तो निगम टैक्स वसूली के लिए 2007 के बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 158 के तहत बैंक एकाउंट सील करने, चल-अचल संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई करेगी. इतना ही नहीं अगर बकाया टैक्स 30 सितंबर तक जमा नहीं किया, तो अक्तूबर माह से निगम डेढ़ फीसदी की दर से जुर्माने की राशि वसूलेगी. इसके लिये पटना नगर निगम में राजस्व बढ़ाने व बकाया होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर योजना बनायी है.
निगमायुक्त अभिषेक सिंह ने इसके लिए कर संग्राहकों को टास्क दिया है. जिसके तहत पिछले वर्ष की गयी से ढाई गुणा अधिक की राशि वसूल करनी है. राजस्व वसूली में तेजी आये, इसके लिए अगस्त माह से दो या तीन वार्डों को मिला कर एक चयनित स्थल पर शिविर लगाया जायेगा.
कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार व राजस्व पदाधिकारी विश्वमोहन प्रसाद ने बताया कि इसके लिए अब कर संग्राहकों को संपर्क पंजी मुहैया करायी जायेगी. लेकिन, पंजी लेकर कर संग्राहक आपके पास आयेंगे और टैक्स भुगतान का आग्रह करेंगे, टैक्स दिया, तो भी ठीक, नहीं दिया, तो पंजी में आपको हस्ताक्षर करना होगा. यह नियम टैक्स देने व नहीं देनेवाले दोनों पर प्रभावी होगा. निगमायुक्त ने टैक्स वसूली के लिए नागरिक सुविधा केंद्रों को बढ़ाने पर भी बल दिया है.
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