दो तक सीमांकन रिपोर्ट देने का आदेश
हाइकोर्ट : मेडिकल काॅलेजों की जमीन से अतिक्रमण हटाने का मामला पटना : हाइकोर्ट ने सरकार को सभी मेडिकल काॅलेजों की अतिक्रमित जमीन को चिह्नित कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को सभी संबंधित जिलाधिकारी और मेडिकल काॅलेज के अधीक्षकों […]
हाइकोर्ट : मेडिकल काॅलेजों की जमीन से अतिक्रमण हटाने का मामला
पटना : हाइकोर्ट ने सरकार को सभी मेडिकल काॅलेजों की अतिक्रमित जमीन को चिह्नित कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को सभी संबंधित जिलाधिकारी और मेडिकल काॅलेज के अधीक्षकों को अतिक्रमण हटा कर पूरी जमीन का डिमार्केशन पर दो अगस्त को रिपोर्ट देने को कहा. वेटनरी काॅलेज की जमीन को सांसद और विधायकों को लीज पर अावंटन करने के मामले में कोर्ट ने दो अगस्त को रिपोर्ट पेश करने को कहा.
पीएमसीएच में डाॅक्टरों से मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से यह बताने काे कहा कि क्यों नहीं अब तक डाॅक्टर, नर्स औरपारा मेडिकल स्टाफ को ड्रेस दिया गया है. सभी मामले में दो अगस्त को सुनवाई होगी.