पटना : बिहार के चर्चित टॉपर घोटाले में गिरफ्तार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर के दामाद विवेक रंजन के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट रद्द करने संबंधी मामले में पटना हाइकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से अर्जी वापस लेने की अनुमति मांगी गयी. कोर्ट ने उसे मंजूर कर, अर्जी को खारिज कर दी.
जानकारी के मुताबिक पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी की पीठ ने घोटाला मामले के इस अर्जी की सुनवाई की.आवेदक के अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा का कहना था कि बिहार बोर्ड अध्यक्ष का संबंधी होने के कारण विवेक को पुलिस ने अभियुक्त बना दिया है. वहीं दूसरी ओर विशेष अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने के साथ पहले ही कुर्की जब्ती का आदेश दे दिया है. पटना हाइकोर्ट ने नीचली अदालत के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.