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मगध विवि के परीक्षा नियंत्रक पर करें कार्रवाई
पटना. उच्च न्यायालय ने मगध विवि के परीक्षा नियंत्रक इजराइल खां के खिलाफ कार्रवाई के लिए कुलाधिपति सचिवालय को निर्देश दिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने बुधवार को कहा कि इजराइल खां के खिलाफ लगे सारे आरोपों की जांच वह अपने स्तर से कर और […]

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पटना. उच्च न्यायालय ने मगध विवि के परीक्षा नियंत्रक इजराइल खां के खिलाफ कार्रवाई के लिए कुलाधिपति सचिवालय को निर्देश दिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने बुधवार को कहा कि इजराइल खां के खिलाफ लगे सारे आरोपों की जांच वह अपने स्तर से कर और इसके बाद दोषी पाये जाने पर उचित कार्रवाई भी करें.
इजराइल खां पर योग्यता के नहीं होने के बावजूद मगध विवि में परीक्षा नियंत्रक समेत पांच विभिन्न पदों पर काम करने का आरोप है. इसके अलावा उनके खिलाफ वितीय अनियमितता के भी आरोप लगाये गये हैं. याचिका में कहा गया कि इजराइल खां की बहाली रिसर्च एसोसिएट्स के पद पर हुई थी. बाद में वे बिना योग्यता के ही कई पदों को हासिल किया है.
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