10 निर्देश, सात दिनों का समय नहीं सुधरे, तो सख्त कार्रवाई

सख्ती. स्कूली बसचालकों पर कसेगा शिकंजा पटना : स्कूल बसों की मनमानी और बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे चालकों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (आरटीए) ने जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) को इस बाबत दस निर्देश भेजे हैं, जिसे सख्ती से पालन करने को कहा गया है. प्राधिकार नेपहले सप्ताह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 31, 2016 6:46 AM
सख्ती. स्कूली बसचालकों पर कसेगा शिकंजा
पटना : स्कूल बसों की मनमानी और बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे चालकों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (आरटीए) ने जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) को इस बाबत दस निर्देश भेजे हैं, जिसे सख्ती से पालन करने को कहा गया है. प्राधिकार नेपहले सप्ताह तक डीटीओ कार्यालय की ओर से उठाये गये कदमों पर रिपोर्ट भी तलब किया है.
ये हैं 10 निर्देश
1. सख्ती से लागू हो नियम : आरटीए ने डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णयों को सख्ती से लागू करने को कहा है. सभी स्कूलों को रिमाइंडर भेज कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बसचालक नियमानुसार ही गाड़ियों का परिचालन करे.
2. स्कूलों के साथ करें बैठक : बार-बार निर्देश दिये जाने के बावजूद भी स्कूलों में वाहन समिति व एजेंसियों से टाइअप नहीं किया गया है. ऐसे में सभी स्कूलों के साथ बैठक कर व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा कर समस्या का समाधान निकाले.
3. ओवरलोडिंग पर लगे रोक : ओवरलोडिंग से बच्चों को खतरा है. ऐसे में वैन व बसों में क्षमता से अधिक बैठानेवालों पर कार्रवाई हो. हर हाल में ओवरलोडिंग पर रोक लगाने की दिशा में संजीदगी से काम किया जाये.
4. चालकों को भेजा जाये नोटिस : ओवरलोडिंग की जांच चेंज करके नहीं किया जाये. कभी-कभी ड्राइवर पुलिस की डर से तेजी से गाड़ी भगाने लगते हैं. ऐसे में ड्राइवरों को चेतावनी देने के बाद नोटिस भेजा जाये और जुर्माना लगाया जाये.
5. परमिट लेना जरूरी : स्कूल बसों को परमिट अनिवार्य रूप से लेना होगा. बिना परमिट परिचालन करनेवालों का रजिस्ट्रेशन रद्द की जाये.
6. स्कूलों के अंदर लगे वाहन : स्कूल बस और वैन के पार्किंग की व्यवस्था स्कूलों के अंदर हो. स्कूलों के पास पर्याप्त जगह होने के बाद भी गाड़ियां बाहर खड़ी होती है, जिससे बच्चे दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं.
7. वाहन समिति का गठन : सभी स्कूलों में वाहन समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाये. समिति में स्कूल, स्थानीय थाने, अभिभावक व बस एजेंसी के सदस्य शामिल हो. हर महीने सुरक्षा पर बैठक की जाये
8. मनमाना वसूली पर रोक : बस और वैन एजेंसी अभिभावकों से मनमाना वसूली न कर सके, इसके लिए समिति के सदस्य सर्वसम्मति से किराया तय करें.
9. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हो पालन : स्कूल बसों के लिये दिये गये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित हो. इसके लिए अभियान भी चलाया जाये, ताकि बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाया जा सकें.
10. बसों में लगे स्पीड गवर्नर : बसों में स्पीड गवर्नर लगाने के निर्देश दिये गये हैं. डीटीओ कार्यालय यह सुनिश्चित करें कि हर स्कूल बस इससे लैस हो.
स्कूलों के साथ करें बैठक
बसों की मनमानी रोकने के लिए डीटीओ को निर्देश दिये गये हैं. उन्हें स्कूलों के साथ बैठक करने को भी कहा गया है. अभियान चला कर नियम तोड़नेवाले बसों पर कार्रवाई करने को भी कहा गया है.
ईश्वर चंद्र सिन्हा, आरटीए, पटना प्रक्षेत्र
अगस्त के पहले सप्ताह से चलेगा अभियान
स्कूल बसों के खिलाफ अगस्त के पहले सप्ताह से अभियान चलाया जायेगा. अभी सुरक्षा बलों व कर्मियों की कमी है. ओवरलोडिंग और नियमों की अनदेखी करनेवालों पर कार्रवाई की जायेगी. साथ में नियम तोड़नेवाले बसों को जब्त भी किया जायेगा.
सुरेंद्र झा, डीटीओ, पटना

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