टॉपर घोटाला: रूबी राय को मिली जमानत

पटना : पटना के एडीजे-1 परवेज आलम ने टॉपर घोटाले में जेल में बंद रूबी राय को सोमवार को जमानत दे दी. एडीजे ने प्रथमदृष्टया रूबी को निर्दोष बताते हुए उसके माता-पिता व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पदाधिकारियों को दोषी बताया और कहा कि एक किशोरी उक्त अपराध नहीं कर सकती, जब तक कि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 2, 2016 5:22 AM

पटना : पटना के एडीजे-1 परवेज आलम ने टॉपर घोटाले में जेल में बंद रूबी राय को सोमवार को जमानत दे दी. एडीजे ने प्रथमदृष्टया रूबी को निर्दोष बताते हुए उसके माता-पिता व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पदाधिकारियों को दोषी बताया और कहा कि एक किशोरी उक्त अपराध नहीं कर सकती, जब तक कि माता-पिता व परीक्षा समिति के कर्मियों का सहयोग न हो. अदालत ने रूबी राय को 10 हजार का दो मुचलकों पर जमानत पर रिहा करने का निर्देंश दिया. साथ ही शर्त रखी की एक जमानतदार माता-पिता में से कोई एक हो.

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