एमएलसी टुन्ना पांडेय की जमानत याचिका खारिज
सीवान से भाजपा के एमएलसी टुन्नाजी पांडेय की जमानत याचिका खारिज हो गयी है. चलती ट्रेन में एक लड़की से छेड़खानी के आरोप में मंडल कारा में बंद एमएलसी की ओर से शुक्रवार को पेश जमानत याचिका की सुनवाई के बाद पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पद्मा कुमारी चौबे […]
सीवान से भाजपा के एमएलसी टुन्नाजी पांडेय की जमानत याचिका खारिज हो गयी है. चलती ट्रेन में एक लड़की से छेड़खानी के आरोप में मंडल कारा में बंद एमएलसी की ओर से शुक्रवार को पेश जमानत याचिका की सुनवाई के बाद पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पद्मा कुमारी चौबे ने खारीज कर दी.
एमएलसी की ओर से अधिवक्ता रामनाथ शर्मा ने बहस करते हुए पीड़िता के पिता द्वारा दाखिल शपथपत्र का हवाला देते हुए आरोप को झूठा बताया और जमानत देने की अपील की. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने आरोप पत्र के साथ दाखिल वीडियो क्लिप का जिक्र करते हुए जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया और इसे खारिज करने की अपील की. आरोप पत्र समर्पित : जीआरपी ने घटना के आठ दिनों के अंदर मामले में आरोप पत्र समर्पित कर दिया है.
मुजफ्फरपुर रेल एसपी के पर्यवेक्षण और निर्देश के बाद रेल पुलिस के थानाध्यक्ष और कांड के अनुसंधानक संजय कुमार सिंह ने घटना के एकमात्र अभियुक्त एमएलसी टुन्ना पांडेय के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया है.