अब 70 वर्ष की उम्र तक रह सकेंगे लोकायुक्त

बिहार लोकायुक्त व विधि निरसन विधेयक सर्वसम्मति से हुआ पारित पटना : लोकायुक्त के पद पर अब कोई भी 70 वर्ष की उम्र तक रह सकेंगे, बशर्ते की नये लोकायुक्त का चयन न हुआ हो. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा मंगलवार को विधानसभा में की. वे सदन में ‘बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक-2016’ पर बोल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 3, 2016 6:38 AM
बिहार लोकायुक्त व विधि निरसन विधेयक सर्वसम्मति से हुआ पारित
पटना : लोकायुक्त के पद पर अब कोई भी 70 वर्ष की उम्र तक रह सकेंगे, बशर्ते की नये लोकायुक्त का चयन न हुआ हो. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा मंगलवार को विधानसभा में की.
वे सदन में ‘बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक-2016’ पर बोल रहे थे. उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकायुक्त के चयन में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती. लोकायुक्त को चयन के लिए हाइकोर्ट के जजों व अन्य की कमेटी बनी हुई है. उनके प्रस्ताव पर चयन समिति और राज्यपाल अपनी मुहर लगाते हैं. लोकायुक्त का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नये लोकायुक्त की बहाली में अनावश्यक विलंब होता था. एक्ट में संशोधन के बाद एेसा नहीं होगा.
उन्होंने कहा कि विधेयक में लोकायुक्त की रिक्ति प्रक्रिया को दुरुस्त करने का प्रयास किया गया है. सरकार तो सर्फ फैसिलेटर की भूमिका में रहेगी. मुख्यमंत्री ने ‘बिहार विधि निरसन विधेयक, 2016’ भी पेश किया. उन्होंने कहा कि कई कानून अंगरेजों के जमाने के बने हैं, जो अब अनावश्यक हो गये हैं. ग्राम-चौकादीर कानून 1870 में ही लागू किया गया था.
कर-वसूली से होता था, तब उनका भुगतान. अब राजकोष से होता है. ऐसे में पुराने कानून का कोई जरूरत नहीं रह गयी है. विधि आयोग से निरर्थक हो चुके अन्य पुराने कानूनों पर भी विचार कर उसे समाप्त करने का आग्रह किया गया है. उधर, भाजपा नेता नंद किशोर यादव ने कहा कि कई कानून आज भी अंगरेजी शासन काल से चल रहे हैं. केंद्र सरकार ने तो कई अंगरेजी शासन-काल के कानूनों को निरस्त भी किया है. राज्य सरकार को भी इस मामले में पहल करनी चाहिए.

Next Article

Exit mobile version