अनुसूचित जनजाति में शामिल हुई लोहार जाति

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर लगी केंद्र की मुहर राज्य सरकार ने डीएम को दिया जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश पिछले साल बिहार सरकार ने भेजा था प्रस्ताव लोहार जाति को अनुसूचित जन जाति की सूची में 21 वें क्रमांक पर अंकित किया गया पटना : राज्य सरकार को एक बड़ी सफलता मिली […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 9, 2016 6:28 AM
राज्य सरकार के प्रस्ताव पर लगी केंद्र की मुहर
राज्य सरकार ने डीएम को दिया जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश
पिछले साल बिहार सरकार ने भेजा था प्रस्ताव
लोहार जाति को अनुसूचित जन जाति की सूची में 21 वें क्रमांक पर अंकित किया गया
पटना : राज्य सरकार को एक बड़ी सफलता मिली जब केंद्र सरकार ने उसकी अनुशंसा को मानते हुए यहां के लोहार जाति के लोगों को अनुसूचित जन जाति की सूची में शामिल कर लिया है. इस आदेश के बाद अब बिहार में रहने वाले लोहार जाति के लोगों को अनुसूचित जन जाति का दर्जा मिल गया है.
अब उन्हें इस वर्ग को मिलने वाली सारी सुविधाएं भी मिल सकेगी राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में केंद्र की सहमति का हवाला देते हुए सभी जिलाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्तों को लोहार जाति के लोगों को अनुसूचित जन जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने एवं उन्हें एसटी को मिल रही सारी सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश जारी किया है.
राज्य सरकार ने इसकी सूचना बिहार लोक सेवा आयोग, राज्य कर्मचारी चयन आयोग, सिपाही भरती के लिए गठित केंद्रीय चयन पर्षद, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, बिहार निर्वाचन प्राधिकार और महाधिवक्ता को भी दी है. सरकार ने लोहार जाति को बिहार के लिए अनुसूचित जन जाति की सूची में 21 वें क्रमांक पर अंकित किया है.
राज्य सरकार ने पिछले साल 30 जून को केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को अपनी अनुशंसा भेजी थी. राज्य सरकार ने लोहार जाति के विभिन्न संगठनों तथा अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान से प्राप्त इथनोग्राफिक रिपोर्ट के आधार पर इस जाति के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अनुसूचित जन जाति में शामिल करने का नीतिगत निर्णय लिया था.
इस संबंध में 23जून,2015 काे राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में लोहार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया. हालांकि, इसके पूर्व 2004 में बिहार विधानसभा के गैर सरकारी संकल्प को आधार बना कर सरकार ने लोहार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की सिफारिश की थी. लेकिन, जून 2015 में सरकार ने पुरानी सिफारिश को वापस ले लिया और लोहार जाति को अनुसूचित जन जाति में शामिल होने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की.
यह होगा लाभ
सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जन जाति को मिलने वाली आरक्षण की सुविधा, राजनीतिक तौर पर एसटी की सीट पर इस जाति के लोग चुनाव लड़ सकेंगे. एसटी कोेटे को मिलने वाली सभी सुविधाएं इन्हें मिलेंगी.

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