अपना घर के बच्चों की सुधि ले राज्य सरकार

हाइकोर्ट ने किया गृह सचिव को तलब पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राजधानी के अपना घर में रहने वाले बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार को कड़ी फटकार लगायी है. जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह और नीलू अग्रवाल की कोर्ट ने सोमवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए गृह सचिव आमीर सुबहानी को 22 अगस्त तक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 9, 2016 7:47 AM
हाइकोर्ट ने किया गृह सचिव को तलब
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राजधानी के अपना घर में रहने वाले बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार को कड़ी फटकार लगायी है. जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह और नीलू अग्रवाल की कोर्ट ने सोमवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए गृह सचिव आमीर सुबहानी को 22 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि अपना घर में रहने वाले बच्चे किसी अपराध में बंद नहीं हैं.
उनकी हालत खराब है. कई बच्चे गंभीर रूप से बीमार हैं. इस पर सरकार को तत्काल ध्यान देने की जरूरत बतायी. कोर्ट ने पटना के सिविल सर्जन को तत्काल एक डॉक्टर प्रति नियुक्त करने तथा वहां रहने वाले एक-एक बच्चे की स्वास्थ्य जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया. कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में अपना घर में रह रहे बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर खबरें प्रकाशित हुई थी. कोर्ट ने इसे स्वत: संज्ञान के रूप में लिया.
कनीय से बन गये कार्यपालक अभियंता लेकिन सेवा नियमित नहीं हुई
वर्षों से राज्य सरकार की सेवा में रहे कनीय अभियंताओं को कार्यपालक अभियंता के पद तक प्रोमोशन मिल गया लेकिन अब तक उनकी सेवा नियमित नहीं हुई. पटना उच्च न्यायालय में सोमवार को जब यह मामला आया तो जस्टिस एके त्रिपाठी की कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगायी. कोर्ट ने सरकार से बताने को कहा कि आखिर किस कारण अभियंताओं की सेवा नियमित नहीं हुई. एक बार कैबिनेट में प्रस्ताव ले जाया गया लेकिन वहां से भी वापस लौटा लिया गया.कोर्ट ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव को मंगलवार को हाजिर होने को कहा है. मंगलवार को इस मामले की आगे की सुनवाई होगी.

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