एसबीआइ की फुलवारी शाखा को नोटिस

ऑनलाइन फ्रॉड केस : आरबीआइ की गाइडलाइन से बैंकों में हड़कंप, फुलवारी शाखा ने ठगी की शिकार शिक्षिका से की बात 47 हजार रुपये के फ्रॉड केस मामले को 20 अगस्त के अंदर खत्म कर जवाब देने का निर्देश. विजय सिंह पटना : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ-टिकट नंबर 201617012000) गांधी मैदान की तरफ से एसबीआइ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 19, 2016 7:17 AM
ऑनलाइन फ्रॉड केस : आरबीआइ की गाइडलाइन से बैंकों में हड़कंप, फुलवारी शाखा ने ठगी की शिकार शिक्षिका से की बात
47 हजार रुपये के फ्रॉड केस मामले को 20 अगस्त के अंदर खत्म कर जवाब देने का निर्देश.
विजय सिंह
पटना : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ-टिकट नंबर 201617012000) गांधी मैदान की तरफ से एसबीआइ की फुलवारी शरीफ शाखा को नोटिस भेजा गया है. नोटिस में रिर्जब बैंक ने नयी गाइडलाइन का जिक्र करते हुए बैंक उपभोक्ता के साथ हुए 47 हजार रुपये के फ्रॉड केस को 20 अगस्त के अंदर खत्म कर जवाब देने को कहा है. इसके बाद बैंक प्रबंधक ने खाता धारक शिक्षिका अंजू कुमारी के पति सत्येंद्र कुमार को बैंक बुलाकर दो घंटे तक मीटिंग की है.
जल्द मामले को शार्टआउट करने का आश्वासन दिया गया है और बैंक के खिलाफ दर्ज कराये गये केस को उठाने की सिफारिश की है.
रिजर्व बैंक की इस गाइडलाइन के बाद जागी एसबीआइ, फुलवारी : बैंक के ग्राहक के खाते से होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं पर भारतीय रिजर्व बैंक ने संज्ञान लिया है. इस तरह की घटनाओं से उपभोक्ताओं को नुकसान नहीं हो इसके लिए कहा गया है कि अगर किसी के बैंक एकाउंट से बिना उसकी मरजी के पैसे निकलता है या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर खरीदारी होती है तो वित्तीय दायित्व संबंधित बैंक को उठाना होगा.
लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि ग्राहक तत्काल बैंक को सूचना दे, अगर यह सूचना अधिकतम तीन दिनों के अंदर दी जाती है तो पूरे पैसे का भुगतान बैंक को करना होगा. शर्त यह भी है कि जांच में यह साबित होना चाहिए कि उपभोक्ता की तरफ से कोई गलती नहीं की गयी है.
लेकिन, अगर सूचना चार से सात दिन में दी जाती है तो 5 हजार रुपये तक के वित्तीय दायित्व उपभोक्ता को ही उठाना होगा. रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन फ्रॉड पर अंकुश लगाने के लिए यह दिशा-निर्देश सभी बैंकों के लिए जारी किया गया है. इसके बाद पटना के एसबीआइ की फुलवारी शाखा ने अपने एक ग्राहक को फोन कर बुलाया और उससे वार्ता की है. उम्मीद है कि पैसा लौटाया जायेगा.
क्या है मामला : नियोजित नगर शिक्षिका अंजू कुमारी का एसबीआइ की फुलवारी शाखा में सैलरी एकाउंट है. इस एकाउंट से 13 जून 2016 को दो बार में 47 हजार रुपये निकाले गये थे. इस मामले में शिक्षिका की तरफ से गर्दनीबाग थाने में मामला दर्ज कराया गया. केस को बाद में साइबर सेल में जांच के लिए भेजा गया. अंजू कुमारी ने आरबीआइ में लिखित शिकायत की थी. उन्होंने बैंक की लापरवाही बताते हुए पैसा लौटाये जाने की मांग की थी. इसके बाद रिजर्व के द्वारा गाइडलाइन जारी हुई है.

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