कल से पटना सिटी में नहीं होगी पटना सदर की रजिस्ट्री

पटना सिटी: अवर निबंधन कार्यालय, पटना सिटी में अब पटना सदर के शादी कराये लोगों का निबंधन भी नहीं होगा. इतना ही नहीं जमीन-मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए भी लोगों को जिला निबंधन कार्यायल जाना होगा. यह व्यवस्था 31 जनवरी से प्रभावी हो जायेगी. दरअसल मामला यह है कि फुलवारी प्रखंड मुख्यालय में वित्तीय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 30, 2014 8:04 AM

पटना सिटी: अवर निबंधन कार्यालय, पटना सिटी में अब पटना सदर के शादी कराये लोगों का निबंधन भी नहीं होगा. इतना ही नहीं जमीन-मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए भी लोगों को जिला निबंधन कार्यायल जाना होगा.

यह व्यवस्था 31 जनवरी से प्रभावी हो जायेगी. दरअसल मामला यह है कि फुलवारी प्रखंड मुख्यालय में वित्तीय वर्ष 2013-2014 में निबंधन कार्यालय खोलना है, जिसका क्षेत्रधिकार फुलवारीशरीफ व संपतचक अंचल तक सीमित होगा. ऐसे में जिला निबंधन कार्यालय, पटना का क्षेत्रधिकार अब पटना सदर तक सिमट गया है.

नतीजतन अब पटना सदर के जमीन – मकान की रजिस्ट्री व विवाह का निबंधन अवर निबंधन कार्यालय, सिटी में नहीं होगा. इस संबंध में जिला अवर निबंधक अशोक कुमार ठाकुर ने अवर निबंधन कार्यालय को 28 जनवरी , 2014 को पत्र भेजा है. इसमें कहा गया है कि नवसृजित अवर निबंधन कार्यालय फुलवारीशरीफ के प्रारंभ होते ही. ऐसे में जिला निबंधन कार्यालय पटना का क्षेत्रधिकार पटना सदर अंचल किया गया है.

अत : अधिसूचना के आलोक में कार्रवाई करें. पत्र मिलने के बाद पटना सिटी निबंधन कार्यालय के अवर निबंधक राकेश कुमार ने सूचना निर्गत की है, जिसमें कहा गया है कि 31 जनवरी से पटना सदर अंचल का निबंधन नहीं किया जायेगा. पटना सदर अंचल में पुराने परिसीमन में वार्ड संख्या 37 से 57 तक और राजस्व थाना दीदारगंज तक का निबंधन पहले पटना सिटी निबंधन कार्यालय में होता, जो फुलवारी प्रखंड मुख्यालय में निबंधन कार्यालय के अस्तित्व में आने के बाद बंद हो जायेगा.

18 जुलाई , 1975 को स्थापित अवर निबंधन कार्यालय , पटना सिटी में अब दनियावां, खुसरूपुर व फतुहा के जमीन-मकान का निबंधन होगा. फैसले का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि डीएम विशेषाधिकार का प्रयोग कर रोक लगा सकते हैं.

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